
रायपुर प्रवक्ता. कॉम 13 जून 2025
कर्मचारी अधिकारी स्थानांतरित संगठन के प्रांत अध्यक्ष लालबहादुर साहू प्रांतीय प्रतिनिधि भुवनेश्वर प्रताप , डी के घोसले, महादेव साहू , बी एल मंगेशकर, सरोज यादव , ए के मंडावी इत्यादि ने छ ग राज्य सरकार से कर्मचारी के गैर वित्तीय मांग स्थानांतरित की वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति से GAD नियम लागू करते वरिष्ठता व संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे है बिना पदोन्नति के ही 1 ही पद पर रिटायर हो जाएंगे।


1998 ,2005 व 2008 बेच वाले 15, 20 , 24 वर्ष से अनुभवी जो राज्य सरकार की गलत नीति से 2016 नियुक्ति वाले से कनिष्ठ हो रहे हैं ऐसे अनुभवी स्थानांतरित का GAD नियम से वरिष्ठता का समायोजन करते प्राचार्य व व्याख्याता में पदोन्नति लाभ देने व सिर्फ हाई स्कूल सेटअप में आंशिक सुधार कर भौतिक, रसायन व बायो PG तीनों योग्यताधारी का व्याख्याता में विज्ञान में नियुक्ति, पदोन्नति करने शिक्षक व छात्र हित में CM व डिप्टी CM अरुण साव को ज्ञापन सौंप मांग किये है नए नीति लागू होने के बाद ही व्याख्याता /प्राचार्य में पदोन्नति करने संगठन ने राज्य सरकार को अपने मांगों पर निर्णय लेने आग्रह किये है जब राज्य सरकार सभी नियम बदल कर नए नियम लागू कर रहे है उदाहरण के तौर पर – संविलयन का नियम नही था संविलयन कर दिया , 8 वर्ष को 2 वर्ष कर दिया ,Old पेंशन का नियम नही था Old पेंशन का प्रावधान कर दिया , लैब शिक्षक जिसमे सिर्फ विज्ञान संकाय नियुक्ति का नियम है सुप्रीम कोर्ट से बाहर किये प्राथमिक शाला में पदस्थ किये Bed वालो को हटाकर लैब शिक्षक में नियुक्ति कर समायोजन का निर्णय सरकार द्वारा लिया जा चुका है तो 27000 स्थानांतरित व भौतिक रसायन व्याख्याता से भेदभाव क्यो ? वरिष्ठता व विज्ञान विषय सेटप पर भी सुधार करे ताकि संविलयन के पहले व बाद में जो भेदभाव व विसंगतिपूर्ण नीति लागू था दूर हो व नियम में एकरूपता हो ताकि पेंशन की गणना प्रथम नियुक्ति से लागू हो सके ।