प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त बीएड की अहर्ता धारी शिक्षकों के लिए 6 माह की ब्रिज कोर्स अनिवार्य NCTE की नई गाइड लाइन जारी ब्रिज कोर्स पूरा नहीं तो जाएगी नौकरी!
छत्तीसगढ़ में बी एड के आधार पर नियुक्त प्राइमरी शिक्षकों के मामले में फिर नया पेंच
रायपुर प्रवक्ता.कॉम 5, दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ सहित देश भर में बी एड की डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए NCTE ने एक नया रास्ता निकाल लिया है । ऐसे शिक्षकों को अब 6 माह के भीतर एक ब्रिज कोर्स करना होगा।
इस संदर्भ में एस सी आर टी के संचालक रितु राज रघुवंशी ने भी उपरोक्त संस्थानों का रिफ्रेंस देते हुए समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त प्राचार्य डाइट के लिए इस आशय निर्देश जारी कर दिया है।
क्या है निर्देश में पढ़ें–



विषयः- शासकीय / अनुदान प्राप्त / निजी प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक जिनके पास बी.एड. डिग्री है उन्हें छः माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से पूर्ण करने बाबत ।
संदर्भः-
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, का पत्र क्रमांक D.O. 3-15/20121-IS.1 Dated 16th July 2025
- NCTE द्वारा जारी पब्लिक नोटिस क्रमांक NCTE-Reg1012/16/2018-US(Regulation)-HQ Dated 07.04.2025
- NIOS का नोटिफिकेशन 07/2025 क्रमांक F-82-20/2025/NIOS/CBC/BRIDGE/Corr. Dated 25.11.2025
विषयांतर्गत लेख है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 08.04.2024 एवं NCTE द्वारा जारी पब्लिक नोटिस दिनांक 07.04.2025 एवं NRC, NCTE द्वारा F.No. NRC/NCTE/441st Meeting (Volume-3) Sl. No. 34/2025/233333-233338, दिनांक 02.07.2025 के अनुसार दी गई मान्यता के आधार पर, NIOS (National Institute of Open Schooling) प्राइमरी टीचर एजुकेशन में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स (ब्रिज कोर्स) के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिनांक 24/11/2025 से दिनांक 25/12/2025 तक पंजीयन हेतु उपलब्ध होगा ।
ब्रिज कोर्स हेतु पात्रता एवं निर्देश :-
- केवल सेवारत प्राथमिक शिक्षक जिनके पास B.Ed. डिग्री हो।
- NCTE के नोटिफिकेशन के अनुसार, 28.06.2018 से 11.08.2023 के मध्य नियुक्ति हुई हो ।
- NIOS द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के बाद एक साल के भीतर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा ।
- ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने पर संबंधित शिक्षक की नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
- ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम केवल वर्तमान नियुक्ति के लिये है इसे भविष्य की भर्ती हेतु मान्य नहीं किया जाएगा ।
- शिक्षक को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) के नोटिफिकेशन के अनुसार B.Ed. क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई हो ।
पंजीयन एवं जानकारी हेतु वेब लिंक
NIOS का वेबसाईट: https://bridge.nios.ac.in
छत्तीसगढ़ में बी एड की डिग्री के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के प्रकरण में फिर नया पेंच
बी एड की डिग्री के आधार पर छत्तीसगढ़ में 2800 से अधिक शिक्षकों की प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की गई थी।जिनकी सेवाओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर रद्द करके उन्हें प्रयोग शाला सहायक बनाया गया ।जिनमें से कईयों ने ज्वाइन नहीं किया है ऐसे में इस आदेश के आने के बाद फिर से एक दावा उभर कर आ सकता है। फिर से ये लोग ब्रिज कोर्स करने की मांग कर सकते हैं।






