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निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, बिना समीक्षा सामुदायिक घोषित नहीं कर सकते
निजी संपत्ति के सरकारों के द्वारा अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय आज आया है । मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने निजी संपत्ति के बंटवारे पर बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि हर निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता । सरकार मनमाने तरीके से निजी संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नहीं कर सकती ।चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहां है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निजी संपत्ति के मालिक को अधिकार प्राप्त है ,और सरकार बिना ठोस प्रयोजन के निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति घोषित नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का व्यापक असर होगा कई राज्यों इस संबंध में बनाए गए पूर्व के बने कानून की वैधानिकता प्रभावित होगी।