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दंतेवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी के बिना हस्ताक्षर वाला बी. एड. योग्यताधारी शिक्षक की बर्खास्तगी नोटिस का आदेश वायरल

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दंतेवाड़ा प्रवक्ता.कॉम दिनांक 01.01.25


बी .एड .योग्यताधारी शिक्षकों के लिए नया साल अच्छी खबर लेकर नहीं आया है।
दंतेवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नाम से सहायक शिक्षक सूर्य प्रकाश शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पत्ताररस जिला दंतेवाड़ा को नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिस सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है । जिला शिक्षा अधिकारी के बिना हस्ताक्षर के सोशल मीडिया में घूम रहे आदेश में न आदेश क्रमांक है और न ही दिनांक लिखा गया है।

आदेश के विषय वस्तु में क्या लिखा है –
आदेश के विषय वस्तु में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि सहायक शिक्षक पद से सेवा समाप्ति की कार्यवाही किया जाना है।

आदेश का संदर्भ इस प्रकार से दिया गया है–
दंतेवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के नाम से जारी आदेश में संदर्भ छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ–2–19/2024/20–तीन रायपुर दिनांक 30.12.24 और लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती रायपुर का पत्र क्रमांक/सी. भ. 2023/न्या. प्र ./2024/422/ नवा रायपुर , दिनांक 30.12.24 दिया गया है।
इस नोटिस में लिखा गया है कि शिक्षक सीधी भर्ती 2023 के आधार पर आपकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा wps no.3541/2023 and others में पारित निर्णय दिनांक 02.4.2024 के अनुसार बी .एड. की अहर्ता को सहायक शिक्षक (कक्षा 01से 05) पद के लिए अमान्य घोषित किया गया है तथा कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आपकी व्यावसायिक योग्यता बी .एड. है।
अतः न्यायालयीन आदेश एवं संदर्भित पत्रों के परिपेक्ष्य में आपकी नियुक्ति को as per court order dated 02.04.24 An errorness oppointment order मानकर आपकी सेवा की समाप्ति की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। आप प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध में दावा आपत्ति 07 दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दंतेवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।
समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी तरह की दावा आपत्ति के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं रहेगा।
जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा के वायरल आदेश में कहा गया है।
आदेश की सत्यता की पुष्टि नहीं – यह आदेश सोशल मीडिया में वाइरल है लेकिन आदेश सही है या फर्जी है ,यह जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा ही साफ कर सकते हैं।
लेकिन आदेश का कंटेंट बिल्कुल सही लिखा गया है। यहां प्रश्न यह खड़ा होता है कि आदेश सही है तो बिना हस्ताक्षर और तारीख के बिना पृष्ठांकन हुए क्यों रिलीज किया गया । इसकी चर्चा हो रही है।

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