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बकाया भू-भाटक न चुकाने वाले उद्योगों पर कार्रवाईचार उद्योगों की लीजडीड निरस्त

चार उद्योगों की लीजडीड निरस्त,नियमों के अनुसार, हर साल 10 जनवरी तक भू-भाटक और संधारण शुल्क जमा न करने पर शास्ति (पेनल्टी) का प्रावधान है



बिलासपुर प्रवक्ता. कॉम 14 फरवरी 2025
बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, तिफरा एवं सिलपहरी में स्थित उद्योगों से भू-भाटक एवं संधारण शुल्क की करोड़ों की बकाया राशि की वसूली की जा रही है। पिछले एक माह में 04 उद्योगों की लीजडीड निरस्त की जा चुकी है। बकाया राशि का भुगतान न करने पर आबंटित भूखंड निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभी तक 3 करोड़ 62 लाख 82 हजार रूपए की वसूली की जा चुकी है, और यह प्रक्रिया लगातार जारी है।
वर्तमान में लगभग 300 औद्योगिक इकाइयों पर 10 करोड़ रूपए से अधिक की राशि लंबित है। समय पर भुगतान न करने के कारण 12 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक अर्थदंड/ शास्ति लागू की जा रही है, जो ऑनलाइन जनरेट हो रही है। नियमों के अनुसार, हर साल 10 जनवरी तक भू-भाटक और संधारण शुल्क जमा न करने पर शास्ति (पेनल्टी) का प्रावधान है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा निरंतर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उद्योगपतियों से आग्रह किया गया है कि अपनी देय राशियों का भुगतान ऑनलाइन तुरंत करें। भुगतान न करने वाली इकाइयों के किसी भी प्रकार के कार्य, उद्योग विभाग द्वारा नहीं किए जाएंगे। यदि किसी उद्योग को भुगतान करने में कोई कठिनाई आ रही हो, तो वे सीएसआईडीसी के शाखा कार्यालय, तिफरा या जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, बिलासपुर के मुख्य महाप्रबंधक एवं संपर्क अधिकारी श्री ए. श्रीधर राव, प्रबंधक  मोबाइल नंबर- +91-7587097969 जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, बिलासपुर संपर्क से संपर्क कर सकते हैं।

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