प्रवक्ता.कॉम रायपुर दिनांक 02.01.25
दिनांक 30.12.24 को स्कूल शिक्षा विभाग की अवर सचिव अरुणा गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार शिक्षक एल .बी .संवर्ग में सहायक शिक्षक , शिक्षक एल. बी .और व्याख्याता एल. बी. का स्थानांतरण किया गया है।
अधिसूचित क्षेत्र से नियम में छूट देकर स्थानांतरण किए गए–
सामान्य प्रशासन विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार एक अधिसूचित क्षेत्र के कर्मचारी का स्थानांतरण उसी संभाग अथवा जिले में तो किया जा सकता है पर उसके बाहर नहीं किया जाएगा।
इस स्थानांतरण आदेश के सरल क्रमांक 4 के अनुसार सहायक शिक्षिका पानो बाई पैकरा शासकीय प्राथमिक शाला प्लाट पारा मारागांव विकासखंड माकड़ी जिला कोंडागांव का स्थानांतरण शासकीय प्राथमिक शाला बघिया लोंगरी विकासखंड पत्थलगांव जिला जशपुर किया गया है।
इसी तरह आदेश के सरल क्रमांक 6 में लिखित रमेंद्र कुमार खुट शासकीय प्राथमिक शाला चाकी विकासखंड रामचंद्रपुर जिला रामानुज गंज से शासकीय प्राथमिक शाला आश्रम कन्या विकास खंड बिलाई गढ़ जिला सारंगढ़ में किया गया है।
लेकिन इन दोनों के स्थानांतरण आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(सेवा की शर्तें) आचरण नियम 1961 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1/3, 20 अक्टूबर 2022 में निहित प्रावधान (ड ) अनुसूचित क्षेत्रों ने नियुक्त व्यक्तियों के संबंध ने विशेष उपबंध में छूट प्रदान की जाती है ,लिखकर स्थानांतरण किया गया है।
मुख्यमंत्री समन्वय से और भी सूची आएगी, शिक्षकों ने फिर खुली स्थानांतरण नीति की मांग की–
मुख्यमंत्री समन्वय से आए दिन होने वाले स्थानांतरण से राज्य के बाकी कर्मचारी असंतुष्ट हैं उनकी मांग है कि राज्य सरकार स्थानांतरण पर प्रतिबंध को हटाकर पारदर्शी तरीके स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ करे।
मुख्यमंत्री समन्वय के स्थानांतरण के प्रति आम कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस प्रकिया को ही न्यायालय में कोई चुनौती न दे दे।