पेन कार्ड के लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी होगी जरूरी 1 अप्रैल 2026 से होने जा रहा है नियमों में बदलाव

नई दिल्ली प्रवक्ता. कॉम 20 मार्च 2026
सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवेदन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, जिसके बाद पैन कार्ड के लिए केवल आधार के आधार पर आवेदन करना संभव नहीं होगा।

सरकार समर्थित कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल 31 मार्च 2026 तक नागरिक केवल आधार के जरिए पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नए नियम लागू होने पर अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य हो जाएंगे।
नियमों में होने वाले बड़े बदलाव
1 अप्रैल 2026 के बाद केवल आधार से पैन आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
आवेदन के साथ जन्मतिथि का प्रमाण देना जरूरी होगा।
नए पैन आवेदन फॉर्म लागू होंगे, पुराने फॉर्म मान्य नहीं रहेंगे।
पैन कार्ड में दर्ज नाम को आधार के अनुसार ही रखा जाएगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
पैन के लिए आवेदन करने जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, मैट्रिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट, शपथ पत्र (अफिडेविट) और अन्य सरकारी दस्तावेज मान्य होंगे। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपने पैन से जुड़े काम पूरे कर लें, ताकि बाद में अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत से बचा जा सके।
फर्जी ईमेल से रहें सावधान
सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि ई-पैन डाउनलोड के नाम पर फर्जी ईमेल और मैसेज भेजे जा रहे हैं। ऐसे किसी भी लिंक, कॉल या मैसेज पर अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। पैन कार्ड वित्तीय और बैंकिंग लेन-देन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जबकि आधार 12 अंकों की एक यूनिक पहचान संख्या है।





