छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्राचार्य पदोन्नति में लगी रोक को हटाया सभी याचिकाओं को किया खारिज

विलासपुर प्रवक्ता.कॉम 1 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज प्राचार्य पदोन्नति पर सुनवाई करते हुए शासन के द्वारा जारी प्राचार्य पदोन्नति सूची पर लगी रोक को हटाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
आज कोर्ट में केस पर निर्णय आना था ,फैसले के लिए केस लिस्टेड भी था । अखिलेश विरुद्ध शासन CGHCCISNCV Case with Registration No WPS/5/2025 पर फैसला आ गया है विस्तृत आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है।
उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ने अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत किया और कोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति पर लगे समस्त याचिकाओं को खारिज करते हुए पदोन्नति सूची जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया।
इस प्रकरण पर लंबे समय से कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अनिल शुक्ला, व्याख्याता संघ के राकेश शर्मा सहित अलग शिक्षक संगठनों ने अपनी अपनी तरफ से पदोन्नति जल्द हो सके इसके लिए कानूनी संघर्ष किया है। अब आगामी सप्ताह में छत्तीसगढ़ के स्कूलों में रिक्त प्राचार्यों के पद भरे जा सकेंगे।
प्राचार्यों के खाली पद की स्थति –
छत्तीसगढ़ में प्राचार्य के कुल 3582 पद खाली हैं. इसमें से कुछ पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और कुछ पद पदोन्नति से.
विभिन्न खबरों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और प्राचार्यों के कई पद खाली हैं. इनमें से कुछ पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जबकि कुछ पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे. उदाहरण के लिए, सहायक शिक्षक के 33178 पद, शिक्षक के 10883 पद, और प्राचार्य के 3582 पद खाली हैं. इन पदों में से कुछ पद सीधी भर्ती से और कुछ पद पदोन्नति से भरे जाएंगे.
स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्यों के कुल 3860 पद खाली हैं