कलेक्टर ने निर्वाचन प्रशिक्षण में बिना नोट बुक के उपस्थित रहने पर सहायक शिक्षक को किया निलंबित
कारण लगने में बेहद मामूली पर कलेक्टर को लगा बेहद गंभीर , निर्वाचन कार्य में लापरवाही को निर्चाचन अपराध माना गया
प्रवक्ता.कॉम दिनांक 03 फरवरी 2025
छत्तीसगढ़ में इस समय त्रि स्तरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियां चल रही हैं।
मतदान दलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
बेमेतरा जिले में एक शिक्षक की इसी तरह के निर्वाचन प्रशिक्षण में बिना नोट बुक( कॉपी या डायरी) लेकर नहीं उपस्थिति होने के चलते कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है
क्या है पूरा प्रकरण–
नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु दिनांक 2.2.2025 को रखे गए प्रशिक्षण में निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण स्थल में शिक्षक विकास कुमार वर्मा सहायक शिक्षक ठेलका , स्वामी आत्मानंद स्कूल ठेलका बिना नोट बुक के प्रशिक्षण में उपस्थित हुए जो कि प्रशिक्षण के प्रति उदासीन होना पाया गया। उनके इसी कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियम के विपरीत एवं लोक प्रतिनिधत्व नियम 1951 और छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी नियम (स्थानीय निर्वाचन अपराध) 1664 अंतर्गत कार्यवाही योग्य पाए जाने पर संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की प्राथमिकता होगी तथा उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेमेतरा होगा।
इस निलंबन जो कारण बताया गया वह बेहद मामूली लग सकता है लेकिन निर्वाचन कार्य अति संवेदन शील और आवश्यक होता है ,संभवतः बेहद मामूली लगने वाले कारण की बड़ी गंभीरता के चलते शिक्षक विकास वर्मा को निलंबित किया गया है।