गणतंत्र दिवस के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किया गाइड लाइन, मुख्यमंत्री, विधायक एवं निकाय प्रतिनिधियों को पाबंदियों के साथ समारोह में जाने की छूट
मुख्यमंत्री , मंत्री , सासंद से लेकर निकाय जनप्रतिनिधियों को भी आचार संहिता के दायरे में रहकर करना होगा कार्य , राजनैतिक बयान पर भी रहेगी रोक
रायपुर प्रवक्ता.कॉम दिनांक 20 जनवरी 2025
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने गणतंत्र दिवस 26जनवरी को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है।
ज्ञात हो कि आज ही राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ ने निकाय निर्वाचन के तारीखों की घोषणा की है।
राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है ,इसी बीच गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी मनाया जाना है ,इसलिए आयोग ने अपने जारी निर्देश में कहा है कि गणतंत्र दिवस के आयोजन में मुख्यमंत्री, मंत्री शामिल हो सकते हैं परन्तु उन्हें राष्ट्रीय पर्व के मुख्य विषय से हटकर किसी भी तरह का राजनैतिक घोषणा एवं बयान जारी करने की इजाजत नहीं होगी ।


इसी तरह मुख्यमंत्री ,मंत्री , सांसद और विधायक सभी अपने ही गृह और निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ही गणतंत्र दिवस के आयोजन ने शामिल हो सकते हैं।
नगरीय एवं पंचायत निकाय के जनप्रतिनिधियों के लिए निर्देश–
नगरीय एवं पंचायत निकाय के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों के जारी दिशा निर्देश ने केवल उन्हीं जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में अतिथि या शामिल होने की अनुमति होगी जिनका कार्यकाल शेष है। वही ध्वजारोहण कर सकते हैं।
निकाय क्षेत्र में गणतंत दिवस के दिन आचार संहिता के निर्देश का कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं।