Breaking NewsHighcourtTop News
Trending

बीएड .की डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट ने सारे रास्ते बंद किए अंतिम 15 दिन के भीतर डी. एल .एड. अभ्यर्थियों को नौकरी देने का दिया आदेश

हाई कोर्ट के सख्त रुख के चलते शासन के सभी तर्क अस्वीकृत हुए

प्रवक्ता .कॉम 11.12.24 बिलासपुर
आज के ताजा निर्णय में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज सरकार को अंतिम 15 दिन का मौका देकर कहा है कि बी एड की डिग्री धारी शिक्षकों के स्थान पर डी एल एड धारी पात्र अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए।
सही एवं प्रामाणिक खबर यह है कि सरकार ने अब तक 3000 हजार से अधिक बी एड की डिग्री धारी शिक्षकों को हटाने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है ,लेकिन इस संबंध में अंतिम कार्यवाही जरूर शासन स्तर पर लंबित है।
कोर्ट के समक्ष सरकार ने 2855 शिक्षकों की सूची दे दी है
इनके स्थान पर जल्द ही नियुक्ति होगी।
हाईकोर्ट ने इस विषय में लंबित समस्त याचिकाओं को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबित बी एड की डिग्री को प्राइमरी शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त माना है।
कोर्ट ने शासन के समस्त तर्क और वकीलों की बहस को भी आज दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
शासन की बहानेबाजी नहीं चलेगी..
कोर्ट के सख्त रुख के चलते सरकार आगामी वर्किंग सप्ताह में बी एड की डिग्री धारी शिक्षकों की नौकरी को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर खत्म करने का आदेश जारी कर सकती है।
यह ताजा निर्णय आज अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान आया है।

Join WhatsApp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button