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मध्यप्रदेश में कल से दो दिन होली अवकाश शासन ने जारी किया आदेश

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भोपाल प्रवक्ता. कॉम 2 मार्च 2027

मप्र शासन ने इस बार होली पर्व पर दो दिन का अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब 3 मार्च के साथ 4 मार्च को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा। इस आदेश के बाद प्रदेश में 3 और 4 मार्च को लगातार दो दिन तक सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और बैंकिंग संस्थानों में अवकाश रहेगा। 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में 3 मार्च को होली पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया था।

अब राज्य सरकार ने 4 मार्च को भी निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है। इस साल होली की तारीख को लेकर भ्रम है। पूर्णिमा तिथि दो दिन 2 व 3 मार्च को रहेगी और चंद्रग्रहण भी रहेगा। इसी वजह से यह भ्रम है कि होली कब जलाएं और रंग कब खेलें। 2 मार्च की रात में फाल्गुन पूर्णिमा रहेगी, इसलिए होलिका दहन इस रात में होगा। 3 मार्च को ग्रहण के कारण रंगों की होली नहीं खेली जाएगी। इसके अगले दिन 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी।

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