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ऑनलाइन अवकाश समय सीमा के भीतर स्वीकृत नहीं किए तो हो जाएगा ऑटो अप्रूव डीपीआई ने जारी किया नया निर्देश

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 20 फरवरी 2026

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लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूलों में शिक्षकों के ऑनलाइन अवकाश की पेंडेंसी को देखते हुए अवकाश स्वीकृति के संबंध में नया निर्देश जारी किया है ।
समय सीमा के भीतर अवकाश स्वीकृत नहीं होने पर स्वतः ही स्वीकृत हो जाएगा।


इस निर्देश के मुताबिक आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश अवकाश आवेदनों के त्वरित निराकरण हेतु सर्वप्रथम 1-3 दिवस के आकस्िक एबं ऐच्छिक अवकाश हेतु ०3 दिवस एवं 1-5 दिवसों के अवकाश हेतु ०6 दिवसों के भीतर ऑटो अप्रूव किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अवकाश पोर्टल में कुछ और सुधार की जरूरत

स्कूलों में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अवकाश आवेदन के लिए सीजी स्कूल पोर्टल को प्लेटफॉर्म बनाया गया था। तात्कालिक लोकशिक्षण संचालक दिव्या उमेश मिश्रा के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई लेकिन इस प्रक्रिया में कई की कमियां अभी भी हैं जैसे कि किसी स्कूल में अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों की रियल टाइम डाटा निरीक्षणकर्ता अधिकारी को दिखना चाहिए । इसकी आवश्यकता निरीक्षणकर्ता अधिकारी महसूस करते हैं ।स्वीकृत कर्ता बीईओ और deo को अवकाश पर कार्यवाही करते समय यह भी दिखे कि आवेदन कर्ता शिक्षक के अवकाश आवेदन अवधि में शाला में अन्य कौन से शिक्षक अवकाश पर है

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