प्राचार्य पदोन्नति केस में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख तय किया
शासन को तब तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए जाने के निर्देश, कोर्ट तय करेगी कि प्राचार्य बनने के लिए बी एड की योग्यता जरूरी है या नहीं
बिलासपुर प्रवक्ता.कॉम 26 मार्च 2025
प्राचार्य पदोन्नति के प्रकरण पर 26 मार्च को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस रमेश सिंहा एवं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच में प्राचार्य पदोन्नति के लिए बी एड की डिग्री को अनिवार्य किया जाय या नहीं इस पर याचिका कर्ता अखिलेश कुमार त्रिपाठी के अधिवक्ता गण ,इंटर विनर की और से अधिवक्त आलोक बख्शी तथा शासन की ओर से अतिरिक्त महा अधिवक्ता यशवंत ठाकुर उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष रखा। चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सभी पक्ष अपना अपना रिजॉइंडर जो आवश्यक हो उसे सबमिट कर दे तथा अगली सुनवाई की तिथि16 अप्रैल निर्धारित करते हुए शासन को कहा तब तक पदोन्नति आदेश जारी न करें।
हाईकोर्ट में प्रकरण की सुनवाई प्रकिया के कुछ अंश –
प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने कहा कि शासन द्वारा की जा पदोन्नति प्रकिया की गति कछुआ चाल के समान है –
प्राचार्य पदोन्नति फोरम के घटक संगठनों के प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला,राकेश शर्मा ,श्याम कुमार वर्मा एवं रमाकांत झा ने कहा है कि शासन के पदोन्नति प्रक्रिया की कछुआ चाल के चलते पदोन्नति सूची में सम्मिलित साथी जो कि जनवरी से अप्रैल तक सेवा निवृत हो रहे हैं पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे।