Breaking NewsPolicy newsकाम की खबरछत्तीसगढ़
Trending

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के इंट्राडे ट्रेडिंग पर रोक शेयर व म्युचुअल फंड में निवेश की रहेगी अनुमति क्रिप्टो में निवेश करना अवचार माना जाएगा

शेयरों प्रतिमूतियों या अन्य निवेशों की बार-वार खरीद एवंबिक्री (inra day. BTST. Future and option (FO)व cryplocureney मं ट्रिडिंग/ नियेश] को इस उप-खण्ड अ अंतर्गत अवचार के रूप में माना जाएगा

Join WhatsApp

रायपुर प्रवक्ता. कॉम 2 जुलाई 2025
सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।


हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे  प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button