पदोन्नत प्रधान पाठकों के पदांकन की तैयारी, काउंसिलिंग में प्राथमिकता तय करने के लिए जेडी दुर्ग ने दिव्यांग, बीमार शिक्षकों की मांगी जानकारी
पदोन्नत प्रधान पाठकों को जल्द मिलेगी नई पोस्टिंग विभाग कर रहा है , तैयारी
दुर्ग // प्रवक्ता.कॉम दिनांक 02.01.25
दुर्गा संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग के द्वारा प्रधान पाठक पदोन्नति के उपरांत काउंसलिंग के माध्यम से पदांकन में प्राथमिकता का क्रम तय किए जाने के लिए दिनांक 31 दिसंबर 2024 को जारी आदेश के अनुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, बालोद ,बेमेतरा, राजनांदगांव ,कबीरधाम, खैरागढ़ छुई खदान ,मोहला मानपुर को निर्देश जारी कर संभागीय संयुक्त संचालक दुर्ग ने कहा है कि
उपरोक्त संदर्भित आदेश पत्रों के माध्यम से शिक्षक /प्रधान पाठक प्राथमिक शाला / ई एल बी तथा टी एल बी/ प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर पदोन्नति किया गया है। पदोन्नति पश्चात काउंसिलिंग के माध्यम से पदांकन किए जाने हेतु निर्देश जारी किया गया है ।अतः प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला ,ई एक बी तथा टी एल बी संवर्ग का पदांकन ओपन काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी आपको पृथक से प्रेषित किया जाएगा ।उक्त काउंसलिंग में प्राथमिकता क्रम दिव्यांग एवं गंभीर बीमारी वाले पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की जानकारी दिनांक 6.1.2025 तक निर्धारित प्रारूप में संबंधितों अभ्यावेदन सहित मय अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
निर्धारित प्रारूप में मांगी जानकारी–
संभागीय संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियो से गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करने का निर्देश दिया है जिसके तहत 01.04.23 की अंतिम वरिष्ठता का क्रमांक का उल्लेख करते हुए शिक्षक के नाम, पदनाम ,पदस्थ संस्था , विकासखंड ,जिला और गंभीर बीमारी का नाम / का प्रकार एवं प्रतिशत तथा जिला मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्रों के सहित पूरी जानकारी संभागीय संयुक्त शिक्षा संचालक को प्रेषित किया जाए।
गंभीर बीमारी जैसे कैंसर एड्स ओपन हार्ट सर्जरी एवं मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित शिक्षकों की जानकारी जिला मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होंगे, दिव्यांगता के संबंध में स्पष्ट रूप से प्रकार जैसे हाथ से अस्थि बाधित, पैर से अस्थि बाधित ,मूकबधिर, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित इत्यादि का प्रकार उल्लेख करते हुए मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र अनुसार प्रतिशत का उल्लेख करें ।इस प्रकार संबंधित शिक्षक उपरोक्त अनुसार जानकारी प्रपत्र में भरकर मय अभिलेख सहित दिनांक 3.1.2025 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 6. 1 .2025 तक निर्धारित प्रारूप में जानकारी अभिलेख सहित संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ उपलब्ध कराएंगे ।इसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।