Rbi ने बैंकों से कहा कर्ज लेने वाले ग्राहकों की एफ डी या सेविंग ब्लॉक नहीं करें

नई दिल्ली, प्रवक्ता .कॉम 13 दिसंबर 2025
भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज धारकों के साथ बैंक के द्वारा ऋण वसूली के लिए हो रहे बर्ताव और अलग अलग वित्तीय प्रावधान को देखते हुए । बैंको को निर्देश जारी किया है। जिसके तहत बैंक अब बिना सहमति के
आरबीआई के नए नियमों के तहत बैंक कर्ज को किसी सावधि जमा यानी एफडी, बचत खाते या सुरक्षा योजना से लिंक नहीं कर सकते।
बैंकों को लेकर शिकायत थी कि छोटे ऋण जारी करते वक्त गारंटी के तौर पर ग्राहक की एफडी, खाते या अन्य सुरक्षा योजना को लिंक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक ऋण पूरा अदा नहीं होता है या कोई किस्त जमा नहीं जाती है तो बैंक ग्राहक को एफडी तोड़ने की इजाजत नहीं देते।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि घर के खर्च और आय का आकलन बैंकों के लिए करना जरूरी है, लेकिन ऋण के बदले एफडी, खाते या किसी अन्य सुरक्षा को लिंक नहीं किया जा सकता।
जरूरत का डेटा ही ले सकेंगे बैंक : कर्ज सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए नए सख्त नियम जारी किए गए हैं। नियमों में डेटा कलेक्शन से लेकर उसकी
ग्राहकों के हित में अनिवार्य नियम
बैंकों को दस्तावेज सत्यापित ई-मेल व एसएमएस पर देने होंगे।धनराशि ऐप या एजेंट नहीं सीधे ग्राहक के खाते में जाएगी।समय से पहले बिना जुर्माने कर्ज चुकाने का अवसर देना होगा।रिकवरी एजेंट की जानकारी ग्राहक को पहले से भेजनी होगी।कोई तीसरी पार्टी पैसे के लेनदेन को नियंत्रित नहीं कर सकती।स्टोरेज, थर्ड पार्टी शेयरिंग और सभी डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की रिपोर्टिंग तक के प्रावधान शामिल हैं।मोबाइल की फाइल, फोटो, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग आदि किसी भी संवेदनशील डेटा तक पहुंच नहीं होगी। कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन जैसी सुविधाओं का केवल एक बार उपयोग केवाईसी के लिए ही किया जा सकेगा।




