स्पेशल एजुकेटर भर्ती पर SC ने NCTE से पूछे सवाल नियुक्ति पर लगाई रोक छत्तीसगढ़ में आज स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए होगी काउंसिलिंग
कोर्ट के आदेश के बाद स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए आज होगी काउंसिलिंग, कोर्ट ने स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए भी टेट को अनिवार्य किया
रायपुर/ दिल्ली/ उत्तरप्रदेश
प्रवक्ता.कॉम 03 दिसंबर 2025
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश के तहत दिल्ली, छत्तीसगढ़ ,उत्तर प्रदेश ,सहित कई राज्यों में चल रही स्पेशल एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया है। छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर भर्ती के तहत जो विज्ञापन जारी किए थे उसमें टी ई टी का कोई भी उल्लेख नहीं था ,अब जब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है तब भी लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया रोककर न्यायालय के अंतिम निर्णय तक भर्ती को रोकने के बजाय काउंसिलिंग की सूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अब काउंसिलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को टी ई टी उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र के सहित उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने सभी राज्यों की मेरिट लिस्ट भी तलब की है ।

ऐसी स्थिति में टी ई टी अनिवार्य करने के बाद मेरिट लिस्ट में भी बदलाव हुआ होगा। लिहाजा कल की काउंसिलिंग के बाद फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग की एक और भर्ती प्रक्रिया कानूनी उलझन के पेंच में फंसती नज़र आ रही है। क्योंकि जब विज्ञापन में ही टीईटी का उल्खेख नहीं है तब फिर से नए दिशा निर्देश अनुपालन में बिना नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी किए बिना काउंसिलिंग करना कितना सही है यह तो कोर्ट डिसाइड करेगा लेकिन चर्चा है कि यह भर्ती भी अब गले की फांस बनेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है–

सुप्रीम कोर्ट में अब स्पेशल एजुकेटर्स (विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) से पूछा है कि क्या स्पेशल एजुकेटर के लिए भी टीईटी जरूरी है। कोर्ट ने एनसीटीई से इस बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही आदेश दिया है कि फिलहाल किसी भी स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति टीईटी के बगैर नहीं की जाएगी। कोर्ट इस मामले में दो दिसंबर को फिर सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने रजनीश कुमार पांडेय बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुनवाई करते हुए हाल में ये आदेश दिए। यह मामला स्पेशल एजुकेटर की भर्ती से संबंधित था जिसमें कोर्ट अपने पूर्व के आदेशके अनुपालन पर विचार कर रहा था। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने बताया कि नियम के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक के लिए टीईटी न्यूनतम योग्यता है। पीठ ने कहा कि उसे तो अभी तक यही लगता था कि सुप्रीम कोर्ट के सात मार्च, 2025 के जिस फैसले के अनुपालन पर विचार हो रहा है, उसके मुताबिक स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति के लिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल आफ इंडिया (आरसीआइ) की योग्यता ही जरूरी है। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ऋषि मल्होत्रा ने कोर्ट का ध्यान 21 जुलाई, 2022
नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन से सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा
फिलहाल के लिए बिना टीईटी के स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति पर लगाई रोक
के आदेश की ओर खींचा। इसमें शिक्षा मंत्रालय के 10 जून, 2022 के सर्कुलर पर चर्चा की गई थी जिसमें सीटीईटी या टीईटी या एनटीए स्कोर के साथ-साथ क्लासरूम डिमोंस्ट्रेशन और इंटरव्यू को प्रोसेस का हिस्सा माना गया था। इन दलीलों पर पीठ ने कहा कि कई राज्यों ने स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती प्रक्रिया यह मानकर आगे बढ़ाई है कि आरसीआइ ही स्पेशल एजुकेटर के लिए एकमात्र जरूरी योग्यता है और उन राज्यों ने टीईटी को जरूरी योग्यता नहीं बताया है। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में एनसीटीई को स्पष्ट करना होगा
कि आज की तारीख में विधायी नियम कानून क्या हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या स्पेशल एजुकेटर के लिए टीईटी करना जरूरी है। यदि हां, तो क्या इस आवश्यकता के बारे में व्यापक प्रचार किया गया है या नहीं। कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए एनसीटीई को पक्षकार बनाने के लिए नोटिस जारी किया। साथ ही न्यायमित्र से कहा कि वह उन सभी राज्यों की अधिसूचनाएं इकट्ठा करके पेश करें जहां टीईटी के बिना चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही अंतरिम आदेश दिया कि किसी भी अभ्यर्थी को स्पेशल एजुकेटर के तौर पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास टीईटी की योग्यता न हो। पीठ के समक्ष यह मुद्दा भी उठा कि दिल्ली सरकार ने जुलाई, 2022 और जुलाई, 2023 में जारी भर्ती विज्ञापन चयन प्रक्रिया का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया है।
SC का NCTE से सवाल, पूछा- क्या स्पेशल एजूकेटर के लिए भी TET है जरूरी? नियुक्ति पर लगाई रोक
कोर्ट ने एनसीटीई से पूछा है कि क्या स्पेशल एजूकेटर के लिए भी टीईटी जरूरी है। एनसीटीई से इस बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी स्पेशल एजूकेटर्स की नियुक्ति टीईटी के के बगैर नहीं की जाएगी। कोर्ट इस मामले में दो दिसंबर को फिर सुनवाई करेगा।





