EducationPolicy newsछत्तीसगढ़युक्ति युक्तकरण 2025

लोक शिक्षण संचालनालय ने युक्ति युक्तकरण से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित अभ्यावेदन के निराकरण के लिए जारी किया निर्देश, इस तारीख तक करना होगा निराकरण

रायपर प्रवक्ता. कॉम 12 जून 2025

Join WhatsApp

लोक शिक्षण संचालनालय ने युक्ति युक्तकरण के संबंध में दायर अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जिला स्तरीय युक्ति युक्तकरण समिति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ ही जिला स्तरीय समिति को अभ्यावेदन के निराकरण करने का आदेश दिया है।

इसी के परिपालन में आज लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के लिए निर्देश जारी किया गया है।

निर्देश के अनुसार

कमांक / विधि/आर/विविध/2025/72

नवा रायपुर दिनांक 13/06/2025

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़,

विषयः

  • युक्तियुक्तकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं के निराकरण के संबंध में।

-0-

विषयांतर्गत प्रदेश की समस्त शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष निरंतर रिट याचिकायें दायर हो रही है। इन समस्त रिट याचिकाओं में सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन प्राप्त करने एवं उक्त अभ्यावेदन पर अंतिम रूप से निर्णय लिये जाने बाबत प्रत्येक सुनवाई तिथि पर निम्नानुसार पृथक-पृथक समय-सीमा निर्धारित की गई है-

मान. न्या. द्वारा निर्धारित अभ्यावेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

अभ्यावेदन का निराकरण करने की अंतिम तिथि

11.06.2025

13.06.2025

16.06.2025

12.06.2025

14.06.2025

17.06.2025

उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित युक्तियुक्तकरण समिति को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्येक याचिकाकर्ता को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अभ्यावेदन पर विधि सम्मत रूप कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहें हैं।

2/ उपरोक्त के अतिरिक्त आगामी दिनों में भी युक्तियुक्तकरण से संबंधित याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त करनें एवं प्राप्त अभ्यावेदन पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के संबंध में समय-सीमा निर्धारित किये जाने की संभावना है। अतः उपरोक्त के साथ-साथ आगामी दिनों में पारित होने वाले न्यायालयीन आदेशों को तत्काल उच्च न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी सूचना प्रत्येक याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराते हुए उनका अभ्यावेदन प्राप्त कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके अभ्यावेदन पर समिति के समक्ष याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक अभ्यावेदन का विधिसम्मत रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जावे। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जावे। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही समरत कार्यवाही आवश्यक रूप से संम्पन्न कराया जावे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button