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टीईटी परीक्षा पास नहीं होने पर नौकरी को कोई खतरा नहीं , क्रमोन्नति और पदोन्नतियों पर होगा असर डीपीआई ने शिक्षक संगठनों के दबाव के बाद अनिवार्य सेवा निवृति के प्रावधान को हटाया

मध्यप्रदेश में डीपीआई ने शिक्षक संगठनों की दो प्रमुख मांगे मानीं शिक्षकों के लिए टीईटी की परीक्षा विभागीय होगी और पास नहीं होने के बाद भी अनिवार्य सेवा निवृति नहीं की जाएगी

प्रवक्ता कॉम 20 मार्च 2026
मध्यप्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने निर्देश में संशोधन करते हुए नया निर्देश जारी किया है जिसमें शिक्षकों के लिए विभागीय टीईटी परीक्षा पास करने का लेख किया गया है।

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डीपीआई के निर्देश में क्या है


लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी दिनांक
गौतम नगर, भोपाल के निर्देश क्रमांकः लोक शिक्षण / स्था-3 / पात्रता / 2026 /452/ भोपाल, दिनांक:18/03/2026 के अनुसार राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षक जिन्होंने वर्तमान तक अनिवार्य पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं की है, उनके सेवा नियमितीकरण एवं पात्रता निर्धारण हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार संयुक्त आदेश प्रसारित किया है जिसके अनुसार

  1. लक्ष्य समूह (Target Groups):

यह आदेश निम्नलिखित श्रेणियों पर प्रभावी होगा:

वर्ष 1998 में नियुक्त समस्त शिक्षा कर्मी (वर्ग 1, 2 एवं 3) जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं।

वर्ष 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 एवं वर्ष 2013-14 तक नियुक्त समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक संविदा शिक्षक, जिन्होंने अभी तक अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं की है।

  1. विशेष पात्रता परीक्षा का आयोजनः भारत सरकार के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) एवं राज्य शासन के नियमों के परिपालन में, उपरोक्त समस्त श्रेणियों के शिक्षकों हेतु विभाग द्वारा एक ‘विशेष दक्षता एवं पात्रता परीक्षा 2026’ का आयोजन किया जाएगा।
  2. परीक्षा की अनिवार्यता एवं सेवा शर्तेः

यह परीक्षा संबंधित शिक्षकों के लिए पात्रता सिद्ध करने हेतु अंतिम अवसर के रूप में मान्य

जो शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे या अनुत्तीर्ण रहेंगे, उनके भविष्य के सेवा संबंधी लाभ (जैसे क्रमोन्नति, पदोन्नति या नियमितीकरण प्रक्रिया) पर नियमानुसार रोक लगाई जा सकती है।पंजीकरण एवं समय-सीमाः

ऑनलाइन आवेदन की तिथि: 01 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक

पोर्टलः समस्त पात्र अभ्यर्थी MP Online पोर्टल के माध्यम से अपनी ‘Employee ID’ का उपयोग करते हुए अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें।

  1. निर्देशः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अपने जिले के अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त शिक्षकों की सूची संकलित कर संचालनालय को प्रेषित करें।
  2. विद्यालय के संचालन के समय एवं शिफ्ट की जानकारी।

उक्त सत्यापन कार्य दिनांक 25.03.2026 तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाए जाने पर संबंधित सत्यापनकर्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

इस हेतु समस्त संकुल प्राचार्यों / शाला प्रभारी एवं ब्लॉक एम. आई.एस. को-ऑर्डिनेटर को इस संबंध में तत्काल सूचित कर कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है।

शासकीय शिक्षक संघ ने कहा हमारा प्रयास रंग लाया

शासकीय शिक्षक संगठन का प्रयास रंग लाया पूरे मध्यप्रदेश में ज्ञापन सौंपा गया और विधायकों सासंदो के समर्थन से लोकशिक्षण संचालनालय भोपाल ने आदेश परिवर्तन करते हुए। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के स्थान पर पदोन्नति कर्मोन्नति के लाभ से वंचित किया है और अब परीक्षा भी विभागीय होगी।

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