छत्तीसगढ़ शासन ने केबिटेट ने निर्णय लेकर सेवाकाल में जिन शिक्षक पंचायतों की मृत्यु हुई थी उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया था, उनको प्रचलित नियम के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कार्यवाही करने का आदेश जारी कर दिया है ।
इसी प्रकार अवर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार शिक्षक पंचायत संवर्ग के ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालयीन आदेशानुसार सेवा में पुनः बहाल करने तथा मेरिट सूची के अनुसार नियुक्ति प्रदान करने संबंधी आदेश पारित किए गए हैं उन प्रकरणों में नियमानुसार सेवा में पुनः बहाली एवं नियुक्ति की कार्यवाही की जावे।संविलयन दिनांक से 01.07.2018 के पूर्व के ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समस्त परिणामी लाभों व स्वत्त्वों या अन्य लाभ सहित भूत लक्षी प्रभाव से पदोन्नति इत्यादि दिए जाने का आदेश पारित किए गए हैं उन प्रकरणों में नियमानुसार पदोन्नति समिति का गठन का पदोन्नति इत्यादि कार्यवाही की जावे।