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छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग: शिक्षकों और कर्मचारियों के सर्विस प्रोफाइल को 5 दिनों में अपडेट करने के सख्त निर्देश

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नवा रायपुर प्रवक्ता.कॉम 20 सितम्बर 2026

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने राज्य के समस्त शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा संबंधी विवरणों को अद्यतन (अंतिम रूप से अपडेट) करने हेतु एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। 18 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, विभाग के विभागीय पोर्टल (cgschool.in) और ऑनलाइन उपस्थिति ऐप (VSK app / आधार बायोमैट्रिक अटेंडेंस ऐप) में कर्मचारियों के प्रोफाइल को तत्काल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।

​आदेश के अनुसार ये कार्य करने होंगे

5 दिवस के भीतर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य: विभाग ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निलंबन, बहाली या पदस्थापना में बदलाव होने पर 5 दिनों के भीतर प्रोफाइल अद्यतन (अपडेट) कर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रेषित करें।

पोर्टल और ऐप्स पर डेटा का सही उपयोग:

विभागीय योजनाओं और अन्य प्रशासकीय जानकारियों के संचालन के लिए पोर्टल में दर्ज प्रविष्टियों का उपयोग किया जाता है। इस कारण cgschool.in पोर्टल, VSK ऐप तथा आधार बायोमैट्रिक अटेंडेंस ऐप पर सटीक और अद्यतन जानकारी होना आवश्यक है।

भविष्य के परिवर्तनों के लिए स्थायी व्यवस्था:

लोक शिक्षण संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यदि किसी कार्यालय के किसी शैक्षणिक या गैर-शैक्षणिक कर्मचारी के सेवा विवरण (प्रोफाइल) में कोई बदलाव होता है, तो उसे तुरंत पोर्टल एवं ऑनलाइन उपस्थिति ऐप्स पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

​इस आदेश के बाद अब राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी पूरी तरह डिजिटल रूप से पारदर्शी एवं सटीक रहेगी। 

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