युद्ध जैसी परिस्थितियों के चलते शासकीय कर्मियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित
भोपाल प्रवक्ता.कॉम 9 मई 2025
राज्य शासन ने वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 13 शासकीय विभागों के शासकीय सेवकों के अवकाश प्रतिबंधित किए जाने संबंधी आदेश किए जारी कर दिए हैं।भोपाल, दिनांक वल्लभ भवन सेजारी09/05/2024आदेशक्रमांक GAD/34/0007/2025-0/0 US-01 (GAD) के अनुसार वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतदद्वारा निम्नलिखित विभाग के समस्त शासकीय सेवकों के सभी प्रकार के आगामी अवकाश, तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक प्रतिबंधित करता हैं।लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

गृह विभाग
ऊर्जा विभाग
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
लोक निर्माण विभाग
राजस्व विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग
जल संसाधन विभाग
नर्मदा घाटी विकास विभाग
परिवहन विभाग
निर्देशित किया जाता हैं कि समस्त शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्यता उपस्थित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में यथा स्वंय अथवा स्वंय के परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वंय के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि के संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा अवकाश स्वीकृत/अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के शासकीय सेवकों के अवकाश आवेदनों पर अतिआवश्यक होने पर ही स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेंगी।
जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।