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मालेगांव ब्लॉस्ट मामले में NIA अदालत ने हिंदुत्व आतंकवाद की थ्योरी को किया खारिज फैसला पढ़ते हुए जज ने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपी बरी

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 31 जुलाई 2025

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मालेगांव ब्लॉस्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 6 आरोपी बरी
रायपुर प्रवक्ता.कॉम 31 जुलाई 2025
मालेगांव ब्लॉस्ट प्रकरण में आज अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। NIA अदालत अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर अविश्वास जताया है। कोर्ट ने इस प्रकरण में कई अहम टिप्पणियां करते हुए अपना निर्णय दिया है। कोर्ट में माना कि RDX लाने और बम लगाने ,बाइक पार्किंग के संबंध में ठीक ठीक विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिले हैं।


17 साल तक लंबे चले इस प्रकरण में हिंदू टेरर ,भगवा आतंक के नाम से दुष्प्रचारित किया गया है।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्यय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी,सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर सुधाकर धर द्विवेदी को आरोपी बनाया गया था।
जस्टिस लाहोटी ने अदालत में कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है।

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