पंचायत निर्वाचन आरक्षण प्रक्रिया को रोकने के आदेश जारी
त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन की आचार संहिता नहीं लगेगी, चुनाव भी अभी टलने की संभावना
प्रवक्ता .कॉम दिनांक 16.12.24
छत्तीसगढ़ में पंचायत निर्वाचन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़कर जिला पंचायत सदस्यों सहित जनपद अध्यक्ष ,सदस्य, सरपंच एवं पंच के आरक्षण के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किया गए थे ।उनको 12 से 20 दिसंबर तक आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करनी थी ।
आज जारी निर्देश में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने सभी संचालक पंचायत एवं समस्त कलेक्टर को पत्र क्रमांक /5735/1773/22–2/2024 दिनांक 16.12.24 के अनुसार त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन 24–25 के संबंध में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पूर्व संदर्भित आदेश छ ग़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक /5644/1773/22–2 अटल नगर दिनांक 11.12.24 के अनुसार जारी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की कार्यवाही हेतु समय– सारिणी जारी की गई थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त कार्यवाही को एतद
द्वारा स्थगित किया जाता है।
इस आदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा जारी आज के आदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं।
राजनीति से जुड़े लोग कह रहे हैं कि प्रदेश में पंचायत निर्वाचन की आचार संहिता जिसकी 20 दिसंबर के बाद लगने की संभावना जताई जा रही थी अब नहीं लगेगी।
जिससे पंचायत चुनाव के भी टलने की खबर को बल मिल रहा है।
जिला कलेक्टर के द्वारा कई जिलों में मतदान दलों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण भी हो चुका है ।आरक्षण की प्रक्रिया भी जिलों में प्रारंभ हो चुकी थी।
जिसे आगामी आदेश तक रोक दिया गया है।