NewsTop Newsछत्तीसगढ़निकाय निर्वाचन 2024–25

जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष ,सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन के लिए 17 से 20 दिसंबर तक करना होगा आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग ने समय सीमा का किया निर्धारण

प्रवक्ता.कॉम दिनांक 12.12.24, रायपुर
छत्तीसगढ़ में त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया की सरगर्मी बढ़ चुकी है इसी के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव तारण प्रकाश सिन्हा ने सभी कलेक्टरों को आदेश क्रमांक 5644/1773/ 22–2/2024 दिनांक 11.12.24 अटल नगर रायपुर के अनुसार आदेश जारी कर जिला पंचायत के अध्यक्ष को छोड़कर: जिला पंचायत सदस्य पदों के आरक्षण के लिए जिला का कलेक्टर विहित प्राधिकारी हैं। अतएव अधिनियम एवं नियमों के मुताबिक अधिसूचना कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे।
त्रिस्तरीय पंचायतों में आम निर्वाचन में आरक्षण की कार्यवाही महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है।

Join WhatsApp


आरक्षण संबंधी कार्यवाही के लिए समय सारणी का हुआ निर्धारण –
आरक्षण संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न करने हेतु समय सारणी के भीतर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1995,1993 की धारा 13,17,23,25,30,32 धारा 129 ड के नियमों का भली भांति अध्ययन करते हुए आरक्षण की कार्यवाही करने का लेख किया गया है।: आरक्षण का प्रचार प्रसार भी करना होगा

आरक्षण का प्रचार प्रसार भी करना होगा

निर्देश के अनुसार जिला ,जनपद एक्ट ग्राम सरपंच के लिए किए गए आरक्षण का नियमानुसार समय समय पर जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रचार प्रसार भी किया जाए।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button