स्कूल शिक्षा विभाग का कड़ा आदेश स्थानांतरित शिक्षकों को तत्काल करें कार्यमुक्त, ऑनलाइन भेजें अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र
शिक्षकों के स्थानांतरण मामलों में सख्ती, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए कड़े निर्देश
नवा रायपुर अटल नगर
प्रवक्ता. कॉम 14 अक्टूबर 26
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण और सख्त आदेश जारी किया है। संचालनालय ने सभी संभागों के संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानांतरण से जुड़ी जानकारियाँ निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को अपने संभाग और जिले के अंतर्गत हो रहे स्थानांतरणों की पूरी जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार तीन कार्यालयीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरण से जुड़ी सभी जानकारियाँ हर हफ्ते (प्रत्येक सप्ताह की स्थिति में) अद्यतन (अपडेट) करके संधारित रखी जाएं।
तत्काल कार्यमुक्त करने और ऑनलाइन एलपीसी भेजने के आदेश
आदेश में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए।
तत्काल कार्यमुक्त
संबंधित संस्थाओं और कार्यालयों से स्थानांतरित कर्मचारियों व शिक्षकों को तुरंत कार्यमुक्त किया जाए।
ऑनलाइन वेतन प्रमाण-पत्र (LPC)
कार्यमुक्त करने के साथ ही उनके अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (LPC) को ऑनलाइन माध्यम से तत्काल प्रभाव से नई संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) को प्रेषित किया जाए।
विभाग के इस कड़े रुख से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने और स्थानांतरण के मामलों में हो रही देरी पर अंकुश लगने की उम्मीद है।






