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जनरल कैटेगरी से भेदभाव करने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से मांगा जवाब

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 12 फरवरी 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया कि इन याचिकाओं को पहले से लंबित मामले के साथ जोड़ा जाए और सभी पर एक साथ सुनवाई की जाए।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने

कोर्ट सुप्रीम ने लगाई है अंतरिम रोक

नियमों के अमल पर अंतरिम रोक लगाई थी और यूजीसी से पुनर्विचार के लिए समिति गठित करने पर विचार करने को कहा था। रेगुलेशन 2026 के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच के लिए इक्वल ऑपच्युनिटी सेंटर (EOC) और कैंपस-स्तरीय समितियां बनाना अनिवार्य किया गया था। हालांकि, नियमों की अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग को लेकर विरोध बढ़ा। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय करने की बात

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