निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी देना होगा सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बराबर वेतन हाईकोर्ट

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 11 फरवरी 2026
‘निजी स्कूलों को सरकारी के बराबर वेतन देना होगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि निजी स्कूलों को सरकारी स्कूलों के समान सातवें वेतन आयोग के हिसाब से अपने शिक्षकों और अन्य कर्मियों को भुगतान करना होगा।
उच्च न्यायालय ने यह आदेश एक महिला शिक्षक की याचिका पर दिया। हालांकि, उक्त महिला शिक्षक की अब मौत हो चुकी है। अदालत की ओर से उनके कानूनी वारिसों को शिक्षिका के बकाये का भुगतान करने के आदेश दिए
सातवां वेतन आयोग लागू करने के आदेश दिए
एक शिक्षिका की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला
गए हैं। न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और दूसरे फायदे सरकारी स्कूलों के इसी दर्जे के कर्मचारियों पर लागू होने वाले अधिकारों से कम नहीं होंगे।
इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निजी स्कूल शिक्षकों के हित दे चुका है ऐतिहासिक निर्णय·
बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि राज्य के निजी और सहायता प्राप्त स्कूल अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI एक्ट) के दायरे से बाहर नहीं रहेंगे. जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने करीब एक दर्जन से अधिक याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया.





