रायपुर कलेक्टर का तुगलकी फरमान धरसीवां बीईओ ने आदेश जारी किया कलेक्टर ही तय करेंगे छुट्टी मिलेगी या नहीं ऑनलाइन अवकाश भी स्वीकृत नहीं होगा
आजकल शिक्षकों को परेशान करने का अधिकारियों में ट्रेंड चल पड़ा है ,कोई कार्यालय से भगा रहा है तो कोई छुट्टी पर रोक लगा रहा है , शिक्षकों के सब्र का इम्तहान कब तक ?
रायपुर प्रवक्ता.कॉम 16 अक्टूबर 2025
रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह के द्वारा टी एल में दिए गए मौखिक निर्देश के आधार पर विकास खंड धरसीवां ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है जो यह कहता है कि शिक्षकों को छुट्टी अब तभी मिलेगी जब रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह से परमिशन मिलेगी उनकी स्वीकृति के बिना लोक शिक्षण संचालक तात्कालिक दिव्या उमेश मिश्र के आदेश का भी पालन नहीं किया जाएगा । शिक्षकों को शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन अवकाश जो कि नियमानुसार स्वीकृत किया जाना चाहिए वह भी स्वीकृत नहीं होंगे।
रायपुर कलेक्टर और बीईओ पर कार्यवाही होना चाहिए –
जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव के सुशासन का डंका बजाया जा रहा है ,रायपुर कलेक्टर और धरसीवां बी ई ओ आदेश उससे मेल नहीं कर रहा है। यह आदेश न केवल हज़ारों शिक्षकों को अपमानित करने वाला है बल्कि उनको प्रताड़ित भी करने का प्रयास है। प्रदेश भर के शिक्षकों को इस तरह के किसी भी फरमान का खुलकर विरोध करना चाहिए। अभी तक शिक्षकों के किसी भी संगठन ने इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए।
बी ई ओ के आदेश में क्या कुछ लिखा है –हूबहू पढ़िए

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसींवा जिला रायपुर छ.ग.
कमांक/अव.निरस्त/अपार /2025-26 809
धरसींवा दिनांक :
प्रति.
सर्व प्राचार्य / प्रधानपाठक
शास.प्राथ. / पूर्व माध्य./ हाई एवं हायर सेके. धरसींवा विकासखण्ड धरसींवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
विषय :- अवकाश / उपस्थिति के संबंध में।
संदर्भ :- माननीय कलेक्टर रायपुर द्वारा टी.एल. बैठक दिनांक 14.10.2025 के संबंध में।
उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय कलेक्टर महोदय रायपुर द्वारा दिनांक 14.10.2025 को टी.एल के बैठक में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 07.11.2025 तक किसी भी कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नही किया जाना है। तथा जिस किसी भी कर्मचारियों की अवकाश की आवश्कता होगी तो संबंधित कर्मचारी कार्यालय कलेक्टर रायपुर से स्वीकृति लेकर ही आनलॉइन अवकाश की पात्रता होगी। तथा समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आप सभी शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रातः 10.00 से 04.00 बजे तक एवं दो पाली में संचालित शाला पूर्व में दिये गये समय अनुसार संचालित होगी। अनिवार्य रुप से निर्धारित समय में अपने अपने सस्था में उपस्थिति देगें। किसी भी प्रकार की देरी मान्य नही होगा। यदि कोई कर्मचारी संस्था में देरी से आता है तो तत्काल इसकी सूचना नोडल प्राचार्य / संकुल समन्वयक के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। ताकि आवश्यक कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय को जानकारी भेजी जा सके। इसका अक्षरशः पालन करेंगें।
अतः कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर के अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार का अवकाश आनलाईन न करे। सभी अवकाश अमान्य कर दिया जावेगा।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसींवा, रायपुर (छ.ग.)
धरसींवा दिनांक :
पृष्टा.क्र/अव. निरस्त/अपार/2025-26810
कलेक्टर को अधिकार नहीं इस के निर्देश का
– कलेक्टर शिक्षकों के किसी भी कैडर के नियोक्ता नहीं हैं ।इसलिए उनको इस तरह के गैरविधि सम्मत निर्देश का अधिकार नहीं । यह आदेश अगर वापस नहीं होगा तो विभिन्न शिक्षकों के संगठन के द्वारा विभागीय और कानूनी तौर पर इसकी खिलाफत करने की भी तैयारी हो रही है।






