नगरीय निकाय निर्वाचन के आरक्षण में तारीखों का यू टर्न
आदर्शआचार संहिता अभी नहीं लगेगी ,महापौर तथा अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया अब 7 जनवरी को
प्रवक्ता.कॉम दिनांक 27.12.24
प्रदेश में त्रि स्तरीय चुनाव की आहट तो है पर तारीखों का बिगुल कब बजेगा ,इस पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं ।सरकार कभी पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया को रोकती है तो कभी नगरीय निकाय के आरक्षण की प्रकिया को ,प्रदेश की जनता और राजनीतिक दल असमंजस में हैं कि चुनाव समय पर होंगे भी या नहीं ?
नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया अब 7 जनवरी 2025 को संपादित की जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में इसके लिए 27 दिसम्बर 2024 की तिथि निर्धारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से 27 दिसम्बर को होने वाली आरक्षण की कार्यवाही को स्थगित कर इसके लिए अब 7 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 7 जनवरी को सवेरे साढ़े दस बजे से आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। आरक्षण की कार्यवाही के अवलोकन के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित की जा रही है।
आर्दश आचार संहिता अभी नहीं लगेगी–
निकाय चुनाव के आरक्षण पहले 26 और 27 दिसंबर को होने थे जिसके टलने के दिसंबर के आखिरी दिन तक छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान की संभावना जताई जा रही थी इस पर विराम लगता दिख रहा है। तारीख घोषित नहीं हुए तो राज्य में आर्दश आचरण संहिता भी अभी नहीं लगेगी। निकाय चुनाव फरवरी तक नहीं हुए तो इसके 4 माह तक टलने की संभावना है।