व्यापम की परीक्षा ड्यूटी से इंकार शासकीय शिक्षकों को पड़ेगी भारी हो सकती है निलंबन की कार्यवाही अशासकीय शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश
परीक्षा कार्य में किसी भी शासकीय सेवक द्वारा ड्यूटी करने से मना करना छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार अवचार की श्रेणी में आता है
रायपुर प्रवक्ता कॉम 14 मार्च 2026
व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षाओं में वीक्षक की ड्यूटी करने से इंकार करने पर सरकारी शिक्षकों के विरुद्ध सिविल आचरण संहिता 1965 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियो के लिए इस आशय का निर्देश दिनांक 13 मार्च 2026 को जारी करके किया है ।

व्यापम अध्यक्ष के अर्धशासकीय पत्र का किया लेख जो कि सचिव स्कूल शिक्षा को लिखा गया है
डीपीआई ने जो निर्देश जारी किया है उसके अनुसार लेख है कि
व्यापम की परीक्षाओं के लिए वीक्षक नियुक्त करने हेतु निर्देश जारी करने के संदर्भ में
व्यापम अध्यक्ष ने शिक्षा सचिव को लिखा अर्धशासकीय पत्र

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का अर्द्धशासकीय पत्र क./व्यापम / 1025/दिनांक-12.03.2025 को जारी संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में व्यापम द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों के लिए भर्ती, प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। व्यापम परीक्षाओं के संचालन के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये है। अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह निर्देश भी हैं:-
परीक्षा ड्यूटी के लिए गाइड लाइन भी जारी
व्यापम की परीक्षा में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने के पूर्व गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
1-शासकीय संस्थानों में किसी भी स्थिति में अशासकीय संस्थानों के शिक्षकों को वीक्षक नियुक्त न किया जावें।
परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कतिपय शासकीय विद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों में उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में केन्द्राध्यक्षों द्वारा अवगत कराया गया है कि शासकीय विद्यालयों के कुछ शिक्षकों द्वारा परीक्षा ड्यूटी करने में मनाही करने के कारण उन्हें निजी संस्थानों के शिक्षकों को वीक्षक के रूप में नियुक्त करना पड़ता है।
परीक्षा के पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन कराया जावे। परीक्षा कार्य में किसी भी शासकीय सेवक द्वारा ड्यूटी करने से मना करना छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार अवचार की श्रेणी में आता है, अतः परीक्षा कार्य के सुचारू संचालन के लिए उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चत करें।
अशासकीय शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए
उपरोक्त निर्देश में साफ शब्दों में कहा गया है कि व्यापम की किसी भी परीक्षा में पारदर्शिता की दृष्टि से किसी भी अशासकीय शिक्षकों की ड्यूटी बतौर पर्यवेक्षक नहीं लगाया जाए





