छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ गृह भाड़ा भत्ता ,पूर्व में ही जारी हो चुका है आदेश
शिक्षक संघ के प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह ठाकुर कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि होने के बाद अब बड़े हुए पुनरीक्षित दरों पर गृह भाड़ा भत्ता भी मिलेगा, क्योंकि इस आशय के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पूर्व में ही एक आदेश जारी किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ शासन महानदी भवन वित्त विभाग मंत्रालय से जारी आदेश क्रमांक 430/558/वित्त/चार/2023. दिनांक02/09/2023 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52/38/2010 के द्वारा स्वीकृत दर पर गृह भाड़ा भत्ता देय है ।
छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण अधिनियम 2017 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है तदनुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16. 4 .1987 एवं ज्ञापन दिनांक 15 .6 .1987 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार संशोधन करता है.. (आदेश की कॉपी देखें)
इसी आदेश में लिखा है कि अगर गृह भाड़ा भत्ते की दर में मूल वेतन पर महंगाई भत्ता 50% होने पर श्रेणी के अनुसार B 2 श्रेणी के शहर रायपुर दुर्ग भिलाई नगर में 10% , C सी श्रेणी के शहर बिलासपुर कोरबा , राजनांदगांव,रायगढ़, चिरमिरी दल्ली राजहरा अंबिकापुर ,धमतरी भाटापारा ,जांजगीर चांपा में 6% से बढ़कर 7% और अन्य क्षेत्र में 6% से बढ़कर 7% तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय हेतु 27% से बढ़कर 30% तक गृह भाड़ा भत्ता बढ़ जाएगा.
अब देखना होगा सरकार के इस आदेश का क्रियान्वयन किस तरह से होता है।