अपार आई डी जनरेट करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर – रामानुज गंज ने दाखिल की खारिज में आवश्यक संशोधन का दिया निर्देश , शिक्षकों ने इस आदेश को विधि विरुद्ध बताया
आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाणित करने का दस्तावेज है ,प्रधान पाठक बिना प्रक्रिया पूर्ण किए नहीं बदल सकते दाखिल ख़ारिज के रिकॉर्ड
प्रवक्ता.कॉम रायपुर दिनांक 12.12.24
इस समय छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बच्चों का डाटा संकलन के लिए अपार आई. डी .बनाया जा रहा है , जिसके लिए शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। अलग अलग निर्देश जारी हो रहे हैं,यही नहीं शिक्षकों प्रधानपाठकों को समय पर कार्य नहीं होने के चलते नोटिस भी जारी हो रहा है।
कई जगह वेतन रोकने की कार्यवाही हो रही है।
इसी बीच रामानुजगंज बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने के द्वारा जारी आदेश क्रमांक/548/समग्र–अपार/2024 दिनांक 10.12.24 को जारी एक आदेश को शिक्षकों ने नियम विरूद्ध बताकर डी.
ई. ओ. के ऊपर कारवाही किए जाने की बात कही है ।उनका कहना है कि जिला शिक्षा अधिकार अधिकारी को बच्चों के नाम और जन्मतिथि को आधार कार्ड के आधार पर बदलने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है और ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि जन्मतिथि दाखिल खारिज पंजी में एक ही बार दर्ज होती जो कि अपरिवर्तनीय है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने समग्र शिक्षा जिला परियोजना अधिकारी की हैसियत से जारी आदेश में सर्व प्रधान पाठक प्राथमिक शाला को लिखित आदेश में निर्देशित करते हुए लिखा है कि विद्यार्थियों का अपार आई. डी .जनरेट किए जाने का कार्य आपके द्वारा संपादित किया जा रहा है । तत्संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार आप आधारकार्ड के आधार पर दाखिल खारिज पंजी में बच्चों का नाम, सरनेम एवं जन्मतिथि में आवश्यतानुसार सुधार किया जाना सुनिश्चित करते हुए अपार.आई .डी जनरेट किए जाने का कार्य समय सीमा में पूर्ण करें।
आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है बच्चों के जन्मतिथि और सरनेम बदलने के लिए
आधार कार्ड की वैधानिकता केवल निवासियों को देश भर में ऑनलाइन सत्यापित करने का एक स्रोत मात्र है ।इसके आधार पर जन्मतिथि और सरनेम को नहीं बदला जा सकता है ।
जिला शिक्षा अधिकारी को जरूरत है अपनी जानकारी को अपडेट करने की – शिक्षकों ने कहा है कि दाखिल खारिज पंजी में पालक के द्वारा दी गई जानकारी होती है जो सर्व प्रथम शाला प्रवेश के समय नाम ,जन्मतिथि , जाति सरनेम के साथ दो गई होती है ।जिसमें बच्चे के पिता का हस्ताक्षर होता है , ऐसी जानकारी को आधार कार्ड के हवाले से बदलने का कोई नियम नहीं है ।इसको मजिस्ट्रेट के आदेश से ही बदला जा सकता है । वह भी प्रकिया पूर्ण करने के बाद ही,प्रधान पाठकों को यह अधिकार ही नही है।
इसलिए शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के नियमों के ज्ञान पर ही सवाल उठा दिया है ।सोशल मीडिया में इस आदेश का मजाक उड़ रहा है।
क्या है अपार आई डी यह भी जान लें
केंद्र सरकार की one nation one studennt स्कीम के तहत के तहत बनाई जा रही छात्रों की यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जिसमें उनको 12अंकों का एक कोड नंबर दिया जाएगा।
यह छात्रों के एकेडमिक और शैक्षणिक डाटा को मैनेज करेगा।
इसमें छात्रों की पूरी शैक्षिक कुंडली होगी।
इसे स्कूलों के द्वारा तैयार किया जाएगा।