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सहायक शिक्षकों को मिलेगा 2028 में क्रमोन्नत वेतनमान आदेश जारी पूर्व सेवा की गणना नहीं होने से हुआ नुकसान

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 7 नवंबर 2025

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राज्य शासन ने ऐसे सहायक शिक्षकों जिन्होंने 2018 में संविलयन के बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उनको क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी किया है

द्वितीय क्रमोन्नति भी मिलेगा – ऐसे सहायक शिक्षकों को जिन्होंने एक ही पद पर संविलयन के बाद 20 वर्ष की सेवा पूरी की है उन्हें द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा ।
पूर्व सेवा की नहीं होगी गणना आदेश का कोई औचित्य नहीं –

सरकार के द्वारा जारी आदेश केवल लोक लुभावन इसका फायदा शिक्षा कर्मी से के तौर पर कार्य कर चुके ऐसे सहायक शिक्षकों नहीं मिलेगा जिन्होंने एक ही पद पर 1998 से कार्य किया है और जिनका संविलयन 2018 में हुआ है ।1998 से 2018 तक 20 वर्ष की गई सेवा को अमान्य किया जाना सबसे बड़ा खिलवाड़ है । यह एक बहुत बड़े अन्याय की तरह है।
शिक्षक संगठनों को चुप भी रहना चाहिए ·
जब तक शिक्षकों एल बी संवर्ग की पूर्व पद शिक्षा कर्मी के रूप में की गई सेवा की गणना नहीं होती है तब तक प्रदेश के तमाम शिक्षक संगठनों को लड़ना की जरूरत है । तभी सही न्याय होगा ।1998 से 2018 तक की सेवा चाहे जिस भी वर्ग में की गई हो उनकी काउंटिंग होनी ही चाहिए ।
पूर्व के नियम का दिया गया हवाला

विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा शिक्षक संवर्ग में सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा व्याख्याता को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 17.03.1999/19.04.1999 में निहित शर्तों के अध्यधीन प्रथम कमोन्नति 12 वर्ष बाद तथा द्वितीय क्रमोन्नति 24 वर्ष बाद प्रदान किया गया है। वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 216/सी-2802/10/वित्त/नियम/चार, दिनांक 04.08.2010 (वित्त निर्देश 32/2010) द्वारा कमोन्नति योजना को संशोधित कर शिक्षक तथा व्याख्याता संवर्ग को प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान 10 वर्ष बाद एवं द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान 20 वर्ष बाद देने का लेख किया गया है।

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