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मुंबई हाईकोर्ट ने कहा सुरक्षा धर्म से ऊपर है किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं

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मुंबई, एजेंसी प्रवक्ता. कॉम 06 फरवरी 2026

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सुरक्षा धर्म से ऊपर है। अदालत ने हवाई अड्डे के पास एक अस्थायी शेड में ऑटो-टैक्सी चालकों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। अदालत ने कहा, किसी भी जगह नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ ने कहा कि रमजान इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसे मानने वाले किसी भी जगह, खासकर हवाई अड्डे के आसपास, जहां सुरक्षा को लेकर उच्च स्तर की चिंता है, नमाज पढ़ने का धार्मिक अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते। हवाई अड्डा सुरक्षा के पहलू पर बार-बार जोर देते हुए हाईकोर्ट ने

मुंबई एयरपोर्ट के पास शेड गिराने का मामला शेड का प्रयोग गनमाज पढ़ने में करते थे ड्राइवर

कहा कि वह सावधानी को नजरअंदाज नहीं करेगा। अदालत टैक्सी-रिक्शा यूनियन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास एक अस्थायी शेड, जहां वे नमाज पढ़ते थे पिछले साल अधिकारियों ने गिरा दिया था।

याचिका में अनुरोध किया गया था कि उन्हें उसी जगह का इस्तेमाल करने दिया जाए या उसी इलाके में कोई दूसरी जगह दी जाए जहां वे नमाज पढ़ सकें।

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