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जन गणना ड्यूटी के दौरान शिक्षक से मारपीट करने के मामले में जनगणना निदेशक हुए सख्त कलेक्टर से कहा एफआईआर दर्ज कराएं

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 5 मई 2026

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बिलासपुर के बिल्हा में जनगणना कार्य रहे शिक्षक के साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने कलेक्टर बिलासपुर को पत्र जारी करके संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जनगणना के राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने एवं शासकीय कर्मचारी से मारपीट की प्रकरण में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है।

क्या था मामला

दिनांक 04/05/2026 तहसील-बिल्हा, ग्राम घोघरा में जनगणना 2027 के कार्य में लगे शिक्षक से ग्राम के कथित व्यक्ति द्वारा मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया गया और जनगणना कार्य बाधित करते हुए उन्हें कार्य करने से मना किया गया है

आरोपी गिरफ्तार

बिल्हा थाना प्रभारी तोपसिंह नवरंग ने बताया कि शिक्षक नेतराम पैकरा कसडोल जिला बलौदाबाजार के निवासी हैं। दो मई 2026 को ग्राम घोघरा में जनगणना कार्य कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय निवासी निर्मल कुमार कांत वहां पहुंचा और प्रार्थी से तुम कौन हो, यहां क्या करने आए हो कहते हुए विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपित ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए शिक्षक के साथ मारपीट शुरू कर दी।

जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत जनगणना कर्मियों से बदसलूकी पर कार्यवाही होगी

जैसा कि जनगणना अधिनियम, 1948 के धारा 5 के अनुसार जो भी अधिकारी एवं कार्मिक जनगणना कार्य में संलग्न है, वे सभी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। आगे यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कथित व्यक्ति द्वारा द्वारा जनगणना काय में संलग्ग कार्मिक के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार जैसे अपनाए गए इस प्रकार का आचरण निंदनीय है, जिससे देश/राज्य में जनगणना के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य में व्यापक रूप से नकारात्मक प्रभाव पडेगा, फलस्वरूप जनगणना का कार्य प्रभावित होगा।

उल्लेखनीय है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के धारा 11 के अनुसार, जो भी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में प्रतिबंधित या बाधित करेगा, यह कानूनी प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा। निःसन्देह कथित व्यक्ति द्वारा अपनाया गया इस प्रकार का आचरण दंडनीय है।

एफ आई आर कराने को कहा

निदेशक ने कहा है कि उस कथित व्यक्ति के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं जनगणना अधिनियन, 1948 के धारा 11 के तहत FIR दर्ज करवाने का कष्ट करें, ताकि जनगणना कार्य में संलग्न कार्मिक सहित जनमानस में सकारात्मक प्रभाव पड़े और वे जनगणना कार्य को निर्बाध रूप से पूर्ण करने में अपनी सहभागिता प्रदान कर सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि FIR करवाने के पश्चात उसकी एक प्रति इस निदेशालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

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