जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़ी बड़ी राहत, आदेश पसंद न आने पर नागरिक कर सकेंगे ‘अपील’

रायपुर/ जशपुर प्रवक्ता .कॉम 23 जून 2026
छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है। यदि आपको स्थानीय स्तर पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में कोई समस्या आ रही है, या रजिस्ट्रार द्वारा आपके आवेदन पर दिए गए आदेश से आप असंतुष्ट हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों के खिलाफ नागरिकों को नियमानुसार अपील करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
इस संबंध में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय जशपुर द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और अपील की पूरी प्रक्रिया जारी की गई है।
जानिए कैसे और कहाँ कर सकते हैं अपील? (तीन स्तरीय व्यवस्था)
यदि स्थानीय रजिस्ट्रार के फैसले से कोई विवाद या असंतोष पैदा होता है, तो नागरिक इस त्रि-स्तरीय व्यवस्था के तहत न्याय पा सकते हैं

- पहली सीढ़ी (जिला स्तर): यदि आवेदक स्थानीय रजिस्ट्रार (जैसे ग्राम पंचायत या नगर निगम/नगर पालिका के रजिस्ट्रार) द्वारा दिए गए किसी आदेश से असहमत है, तो वह सबसे पहले जिला रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है।
- दूसरी सीढ़ी (राज्य स्तर): यदि नागरिक जिला रजिस्ट्रार के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता है, तो वह सीधे मुख्य रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ के पास जा सकता है।
- शीर्ष प्राधिकारी: इसके साथ ही, संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर के समक्ष भी अंतिम वैधानिक राहत के लिए अपील की जा सकती है।
अपील के लिए क्या-क्या दस्तावेज होंगे जरूरी?
कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जब भी कोई नागरिक किसी आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा, तो उसे आवेदन के साथ निम्नलिखित विवरण संलग्न करने होंगे:
- संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा पारित मूल आदेश की प्रति
- मामले से जुड़े आवश्यक सहायक दस्तावेज
- प्रकरण से संबंधित तथ्यों का स्पष्ट और लिखित विवरण, ताकि मामले का सही तरीके से परीक्षण किया जा सके।
जिला प्रशासन की अपील: कानूनी रास्ते का लाभ उठाएं
जिला प्रशासन और सांख्यिकी विभाग ने आम जनता से आग्रह किया है कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े किसी भी प्रकार के विवाद, त्रुटि सुधार या अनुचित आदेश की स्थिति में दलालों या मानसिक तनाव का शिकार होने के बजाय, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई इस वैधानिक अपील व्यवस्था का सीधा लाभ उठाएं।
हेल्पलाइन : किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी या मार्गदर्शन के लिए नागरिक अपने नजदीकी स्थानीय रजिस्ट्रार अथवा जिला रजिस्ट्रार कार्यालय (सांख्यिकी विभाग) से सीधे संपर्क कर सकते हैं।





