रायपुर RTO का सख्त कदम: 18 से कम उम्र के छात्र नहीं चला सकेंगे दो-पहिया वाहन, स्कूलों को निर्देश
स्कूल-कॉलेज जाने वाले नाबालिग चालकों पर एक्शन मोड में परिवहन विभाग, अभिभावकों को चेतावनी
रायपुर प्रवक्ता.कॉम
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में बिना लाइसेंस दो-पहिया वाहन दौड़ा रहे नाबालिग छात्रों पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) रायपुर ने 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों द्वारा दो-पहिया वाहन चलाने को गंभीरता से लेते हुए जिले के सभी स्कूल और कॉलेज प्रबंधनों को कारण बताओ व चेतावनी पत्र जारी किया है।
परिवहन विभाग के अनुसार, शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के दो-पहिया वाहनों से शैक्षणिक संस्थानों में पहुंच रहे हैं। विभाग ने इसे न केवल मोटरयान अधिनियम का सीधा उल्लंघन माना है, बल्कि इसे छात्रों और आम नागरिकों की जान-माल के लिए गंभीर खतरा बताया है।
अभिभावकों को सूचित करने के निर्देश

वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा जारी आदेश में सभी प्राचार्यों और संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संस्थानों में अध्ययनरत नाबालिग विद्यार्थियों के अभिभावकों को तत्काल सूचित करें। स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि अभिभावक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन न सौंपें।
चलेगा विशेष चेकिंग अभियान
परिवहन आयुक्त कार्यालय के निर्देश पर पूरे प्रदेश के विद्यालयों में जल्द ही एक विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान स्कूल-कॉलेज परिसर के आसपास वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी। इस मुहिम को प्रभावी बनाने के लिए आदेश की प्रतियां पुलिस मुख्यालय (सड़क सुरक्षा), कलेक्ट्रेट, यातायात पुलिस, जिला शिक्षा अधिकारी तथा परिवहन उड़नदस्ते को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।






