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छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्राचार्यों को रोज पढ़ाने होंगे कम से कम 2 पीरियड, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

नवा रायपुर प्रवक्ता.कॉम 11.9.2026

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छत्तीसगढ़ के शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत अब सभी स्कूलों के प्राचार्यों के लिए प्रतिदिन कम से कम दो कालखंड (पीरियड) अध्यापन कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया है।

​यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा राज्य के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़ाई से पालन कराने हेतु भेजा गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रमुख निर्देश:

प्रतिदिन अध्यापन अनिवार्य: विद्यालय के प्राचार्य प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार प्रतिदिन कम से कम 2 कालखंड में विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे।

प्रशासनिक व वित्तीय दायित्व: प्राचार्य अपने विद्यालय से संबंधित सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ववत करते रहेंगे।

निर्धारित कक्षों का ही उपयोग: प्राचार्य, लिपिक (क्लर्क) और स्टाफ केवल विद्यालय भवन के स्वीकृत ड्राइंग-डिजाइन अनुसार तय किए गए कक्षों में ही बैठेंगे। किसी भी स्थिति में अध्यापन कक्षों (क्लासरूम) का उपयोग कार्यालयीन कार्य या बैठने के लिए नहीं किया जाएगा।

बड़े कमरों का उपयोग छात्रों के लिए: विद्यालय परिसर में स्थित बड़े-बड़े कमरों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर केवल छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन और कक्षाओं के संचालन के लिए किया जाएगा।

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