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बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: अब हर शनिवार को रहेगा अवकाश, सरकार ने जारी किया राजपत्र

प्रवक्ता.कॉम 30 सितम्बर 2026

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​विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

30 सितंबर 2026

​सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने देश के सभी सरकारी बैंकों में सप्ताह में 5 दिन काम (5-Day Work Week) के नियम को मंजूरी देते हुए अब प्रत्येक शनिवार को स्थायी रूप से साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया है।

​वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा बुधवार, 30 सितंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र (The Gazette of India) जारी कर दिया गया है।

​अधिसूचना के मुख्य बिंदु:

कानूनी आधार: केंद्र सरकार ने विनिमय लेख अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सार्वजनिक हित में लिया है।

किन पर होगा लागू: यह नियम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों पर समान रूप से प्रभावी होगा।

तत्काल प्रभाव से लागू: संयुक्त सचिव शालिनी पंडित के हस्ताक्षरों से जारी इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

​ग्राहकों पर प्रभाव:

​अब तक बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती थी, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को कामकाज होता था। हालांकि, इस नए फैसले के लागू होने से अब शनिवार को बैंक शाखाओं में प्रत्यक्ष लेनदेन और काउंटर सेवाएं बंद रहेंगी।

​बैंक यूनियनों द्वारा लंबे समय से सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने की मांग की जा रही थी, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे शनिवार के दिन अपने बैंकिंग कार्यों के लिए नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें। 

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