व्याख्याता संविलियन में गड़बड़ी: लोक शिक्षण संचालनालय ने दिए संशोधित आदेश जारी करने के निर्देश, 10 अगस्त तक मांगी सूची देखें निर्देश में क्या है ?
त्रुटिपूर्ण संविलियन प्रकरणों में होगा संशोधन, DPI ने जिलाधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

विशेष संवाददाता | अटल नगर
प्रवक्ता.कॉम
7 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षकों के संविलियन को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ा कदम उठाया है। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय) के पद से व्याख्याता एल.बी. के पद पर जिन जिलों में त्रुटिपूर्ण संविलियन किए गए हैं, उनके संशोधित आदेश अब जल्द जारी किए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, आयुक्तों और जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश भेज दिए गए हैं।

शासन के नियमों के विपरीत हुआ था संविलियन
संचालनालय के संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों में टी-संवर्ग (Tribal Cadre) की संस्थाओं में पदस्थ शिक्षकों का ई-संवर्ग (Education Cadre) में और ई-संवर्ग की संस्थाओं में पदस्थ शिक्षकों का टी-संवर्ग में संविलियन कर दिया गया है। यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 जून 2018 को जारी उन स्पष्ट निर्देशों के बिल्कुल विपरीत है, जिनमें कहा गया था कि जिस संस्था में जो कैडर पूर्व से संचालित है, शिक्षक का संविलियन उसी कैडर (ई या टी) के अंतर्गत किया जाना चाहिए तथा इनका कैडर पृथक-पृथक होगा।
10 अगस्त तक सूची उपलब्ध कराने के निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे पूर्व में जारी त्रुटिपूर्ण संविलियन आदेशों का बारीकी से परीक्षण करें। इसके बाद सभी मामलों की एकीकृत सूची निर्धारित प्रपत्र में 10 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराई जाए।
तय सीमा के बाद नहीं होगा विचार
विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय-सीमा तक प्रकरणों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उस जिले में त्रुटिपूर्ण संविलियन के मामलों की संख्या ‘शून्य’ मान ली जाएगी। साथ ही, निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन या प्रकरण पर आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा





