छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: पेंशन प्रकरणों के त्वरित निपटारे के सख्त निर्देश रिटायरमेंट वाले महीने में ही मिलेगा PPO , 30 सितंबर तक पेंशन प्रकरण निपटाने के आदेश

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 21 सितम्बर 2026
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्यभर के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पेंशन प्रकरणों और सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) के लंबित मामलों का तत्काल निपटारा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर पेंशन मामलों में हो रही देरी की लगातार शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है।
30 सितंबर तक व्यक्तिगत समीक्षा के निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव आर.पी. वर्मा द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे लंबित पेंशन प्रकरणों की व्यक्तिगत स्तर पर समीक्षा करें और आगामी 30 सितंबर तक इनका निराकरण सुनिश्चित करें।
जारी किए गए प्रमुख दिशा-निर्देश
सर्विस बुक एवं पासबुक पूर्णता:
मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवापुस्तिका एवं पासबुक को अविलंब पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही वेतन निर्धारण की जांच व सत्यापन कोष एवं लेखा विभाग से कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेष कैम्प का आयोजन:
प्रत्येक सत्र में 01 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच विकासखंड (ब्लॉक) स्तर पर विशेष कैम्प आयोजित कर सेवा पुस्तिका एवं पासबुक पूर्ण कराई जाएगी।
न्यायालयीन मामलों के लिए कोर्ट सेल की मदद:
जो पेंशन प्रकरण अदालती वजहों से अटके हुए हैं, उनके निराकरण के लिए बिलासपुर स्थित कोर्ट सेल की सहायता ली जाएगी।
सेवानिवृत्ति माह में ही जारी होगा PPO:
अक्टूबर 2026 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का पी.पी.ओ. उसी माह जारी करने और अन्य भुगतानों को सेवानिवृत्ति के महीने में ही पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।





