छत्तीसगढ़ में पढ़ाई लिखाई छोड़ शिक्षक रखेंगे आवारा कुत्तों पर नजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में डीपीआई ने जारी किया निर्देश

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 19 नवंबर 2025
छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों के संस्था प्रमुखों को स्कूल के आस पास आवारा घूमने वाले आवारा कुत्तों पर नजर रखनी होगी यही नहीं इन कुत्तों की जानकारी और लोकेशन भी पंचायत और नगर निगम के अमले सहित डाग केचर टीम को देनी होगी।
इस आदेश के जारी होने के बाद सोशल मीडिया में कई तरह के मीम बन रहे हैं। आदेश भले ही सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के संदर्भ में दिया गया है लेकिन इस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है।

डीपीआई के आदेश में क्या कहा गया है –
1- समस्त, संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग कार्यालय, छत्तीसगढ़
2- समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़
विषयः-
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण Suo Moto Writ Petition(Civil) NO.05/2025 में प्रदत्त अनुसार कायवाही की समीक्षा।
संदर्भ:-
छ.ग.शासन पशुधन विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र कमांक E-166671 & 153108/LAW-42/1802/2025/1724 दिनांक 13.11.2025
संदर्भित पत्र का अवलोकन करें एवं दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यवाही शाला स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित करें:-
1 / प्रत्येक शाला के प्राचार्य / संस्था प्रमुख को नोडल नियुक्त किया जावे, जो शाला परिसर के आस-पास विचरण कर रहे आवारा कुत्तों की सूचना ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/निगम के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी को देंगे।
2/ शाला प्रमुख ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत / निगम के सहयोग से शाला में आवारा कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबंध करेंगे।
3/ आवारा कुत्ते के काटने पर, प्रभावित बच्चे को त्वरित रूप से उपचार हेतु निकट के स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसलों में निर्देश दिया है कि अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटा दिया जाए और उन्हें निर्दिष्ट स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। इसके साथ ही, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाए, जबकि स्वस्थ कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस उनके मूल स्थान पर छोड़ दिया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके लिए अब नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र बनाए जाएंगे।
कानूनी कार्रवाई: कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खिलाया तो होगी कार्यवाही
सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित क्षेत्रों के अलावा अन्य जगहों पर खाना खिलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पूरे देश में लागू: यह फैसला अब दिल्ली-एनसीआर से आगे बढ़कर पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा।




