
रायपुर प्रवक्ता.कॉम दिनांक 4 जुलाई 2025
शिक्षक साझा मंच के आंदोलन के दौरान युक्ति युक्तकरण विसंगति के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर को ज्ञापन देने गए प्रतिनिधि मंडल से शराब के नशे में अभद्रता पूर्ण तरीके से बात करने से संबंधित प्रकरण की शिकायत हुई थी जिस पर कार्यवाही करते हुए अवर सचिव स्कूल शिक्षा ने आज जारी अपने आदेश नवा रायपुर, दिनांक 04-07-2025
क्रमांक/ESTB-1024(2)/412/2025/20-2:: संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर केपत्र क्रमांक/शिका. जांच./ई/न.क्र. 321/2025-26/2146, दिनांक 13.06.2025 के अनुसार। निलंबित कर दिया है ।

प्रकरण इस प्रकार से है –
दिनांक 13.06.2025 को शिक्षक साझा मंच, बिलासपुर संभाग के पदाधिकारी एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा युक्तियुक्तकरण की शिकायतों के संबंध में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौपनें के दौरान मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बिलासपुर द्वारा नशे की हालत में पदाधिकारियों एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं से अमर्यादित तरीके से बात की गई तथा दुर्व्यवहार किया गया। उपस्थित मीडिया के समक्ष कार्यालय में गाली-गलौच तथा अनुशासनहीनता की गई जो कि वायरलवीडियो में स्पष्ट है। इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। 2/ श्री मुकेश कुमार मिश्रा का उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
3/ अतएव, राज्य शासन, एतद् द्वारा, श्री मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर नियत किया जाता है। 4/निलंबन काल में, मुकेश कुमार मिश्रा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।