क्रमोन्नति पर जिला शिक्षा अधिकारी दक्षिण बस्तर ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लिखा पत्र , कहा गणना कर प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजें
10वर्ष एवं 20वर्ष की सेवा वाले शिक्षक एल .बी. की गणना कर प्रस्ताव जिला पंचायत भेजने के निर्देश
प्रवक्ता. कॉम दिनांक 05.12.2024
क्रमोन्नति के न्यायालयीन प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए दंतेवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 04.12.24 को अपने पत्र क्रमांक/5707/ स्था.–1/जि . शि.अ./2024 के अनुसार उच्च न्यायालय बिलासपुर का सन्दर्भ देते हुए याचिका क्रमांक wps –261/ 24 में पारित निर्णय दिनांक 28.2024 एवं जिला पंचायत ,दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पत्र क्रमांक/4276/ जिला पंचायत/शि. पं /दिनांक 25.11.24 का अवलोकन करें। उन्होंने आगे उल्लेख करते हुए समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा है ,कि 10एवं 20वर्ष की सेवा पर प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान विषयक माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय ,याचिका कर्ता श्रीमति सोना साहू की याचिका पर निर्णय देते हुए 10 एवं 20 वर्ष की सेवा के उपरांत क्रमशः प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान देने हेतु निर्देशित किया है ।
उक्त निर्देश के पश्चात् जिला पंचायत से भी जिले के शिक्षक एल. बी. संवर्ग द्वारा उपरोकानुसार क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने हेतु अभ्यावेदन दिया है ।
इसलिए निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त अभ्यावेदन की गणना कर प्रस्ताव तैयार कर अपने अधीन शिक्षक एल. बी .संवर्ग के सेवा अवधि की गणना कर प्रस्ताव जिला पंचायत दंतेवाड़ा को प्रदान किया जाए।
जिसकी एक प्रति उन्हें भी दी जाए।
जिला शिक्षा अधिकारी के इस पत्र ने क्रमोन्नति की लड़ाई लड़ रहे शिक्षक संवर्ग में एक नई उम्मीद भर दी है।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्याय की डिवीजन बेंच ने श्रीमती सोना साहू के प्रकरण में उनको क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने का निर्णय पहले ही दे दिया है।
जिसके परिपालन में सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है जो कि विचाराधीन है।
छत्तीसगढ़ ने हज़ारों शिक्षक क्रमोन्नति की राह देख रहे हैं।
सोना साहू के प्रकरण का हवाला देकर शिक्षकों ने शासन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर क्रमोन्नति की मांग की है।