Breaking Newsछत्तीसगढ़

मुरारी रेस्टोरेंट के पास संचालन का लाइसेंस नहीं चार लाख का जुर्माना जांच के लिए सुपर बाजार से पतंजलि कच्ची धानी सरसों के तेल का नमूना लिया कई होटल एवं ढाबों में खाद्य विभाग की रेड पड़ी

बेमेतरा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का अभियान जारी उत्पाद बेचने वाले 6 प्रतिष्ठानों पर 16 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड

Join WhatsApp


रायपुर/ बेनेट प्रवक्ता.कॉम 29 जनवरी 2025
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के विरूद्ध जांच पड़ताल का अभियान लगातार संचालित किए जा रहे हैं। बेमेतरा जिले में खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आज कई प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया और खाद्य तेलों व खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संकलित किए। इस अभियान के तहत प्रतिष्ठित विक्रेताओं जैसे जय सुपर बाजार से लाल गुलाब कच्ची घानी सरसों तेल और नेहल सुपर बाजार से पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल के नमूने लिए गए। इन नमूनों को परीक्षण हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है।
गौरतलब है कि जिले में पूर्व में की गई जांच पड़ताल एवं परीक्षण में अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय के मामले में 6 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर 16 लाख 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई पूर्व जांच में छह मामलों में खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए थे। जिसमें मुरारी फेमिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, नवागढ़ चौक, बेमेतरा द्वारा बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट संचालन के लिए 4 लाख रुपये, मंडेला स्वीट्स, बेमेतरा द्वारा अमानक मिठाई बनाने के लिए 3 लाख रुपये, स्वाति एरकॉन प्रा. लि., कारेसरा द्वारा अमानक रेडवाइन के भंडारण के लिए 5 लाख रुपये, रामेश्वरी ट्रेडर्स, कण्डरका द्वारा मिथ्याछाप धनिया पाउडर बेचने के लिए 1 लाख रुपये, अपना ढाबा, पिकरी, बेमेतरा द्वारा अमानक ग्रेवी बनाने के लिए 3 लाख रुपये तथा अश्वनी किराना, पड़कीडीह द्वारा अमानक अरहर दाल विक्रय के लिए 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button