सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘पैरेंट केयर लीव’ का प्रस्ताव! राज्य सभा में बिल पेश 45 दिन के सवैतनिक वेतन अवकाश का है प्रावधान

नई दिल्ली
प्रवक्ता.कॉम 8अप्रैल 2026
देश के सभी सैलरीड कर्मचारियोंके लिए पैरेंट केयर लीव (PCL) को लेकर बड़ा प्रस्ताव सामने है। 13 मार्च को राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया, जिसमें कर्मचारियों को अपने बुजुर्ग-पिता की देखभाल के विश्ष अवकाश देने की बात कही गर्ड है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को सरकार की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
इस बिलके तहत कर्मचारियों को 45 दिन की सवेतन छ्ट्टी देने की मांग की गर्ड है. ताकि वे अपने माता-पिता की देखभाल कर सकें। डसके अलावा गलत जानकारी देकर छट्री लेने वालों पर जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह कदम सामाजिक सरक्षा को मजबत करेगा।
ऑल डंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन (AINPSEF) लंबे समय से पैरेंट केयर लीव की उठाई मांग

इस बिल के प्रमुख प्रावधान
45 दिन की सवेतन छुट प्रसतावित राज्यसभा में बिल पेश : माता-पिताकी देखभाल पर फोकस ‘ मंजूरी अभी बाकी
अब यह मुद्दा संसद तक पहंच गया है, जिससे को उम्मीद है कि जल्द ही इस पर लिया जा सकता है। देशभर के कर्मचारियों की नजर अब सरकार के फैरले पर टिकी है।
राज्यसभा में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 45 दिनों की सवैतनिक छुट्टी (Paid Leave) देने का प्रस्ताव है।
पात्रताः यह सरकारी और निजी, दोनों तरह के कर्मचारियों पर लागू होने का प्रस्ताव है।
लाभार्थीः इसमें माता-पिता (जैविक सौतेले, गोद लिए हए) और सास-ससुर शामिल हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो।
सैलरी: छूट्टी के दौरान 100% सैलरी और भत्ते मिलेंगे।
‘ उद्वेश्यः काम और परिवार के बीच संतलन बनाना।
महत्वपूर्ण नोटः यह अभी एक प्रस्तावित विधेयक (Bil) है। आधिकारिक राजपत्र Gazette Notification) जारी होने के बाद ही यह कानून के रूप में लागू होगा।





