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गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनगणना 2026–27 के चलते कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाई रोक सभी राज्यों के मुख्यसचिव को लिखा अर्द्धशासकीय पत्र

बिहार सरकार ने ट्रांसफर पर रोक का आदेश किया जारी , छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समन्वय के नाम पर भी हो सकता है ट्रांसफर लेकिन यहां भी है बैन


रायपुर प्रवक्ता.कॉम 07 अप्रैल 2026
गृह मंत्रालय से भारत सरकार से जारी
अर्द्धसरकारी पत्र सं०-9/12 /2026-CD(Cen), दिनांक-11.03.2026 के अनुसार
[08/04, 10:36] Narendra Singh thakur: जनगणना ड्यूटी लगे स्टाफ का स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के गृह सचिव, गोविंद मोहन द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा गया है। इसका मुख्य विषय जनगणना 2027 (Census 2027) की तैयारियों और अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है।

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पत्र में लिखा गया है

  1. जनगणना की योजना और चरण:
    जैसा कि आपको विदित है, जनगणना 2027 के संचालन की तैयारियाँ जोरों पर हैं। यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से दो चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) का विकल्प भी होगा।
    प्रथम चरण (हॉउसलिस्टिंग और आवास जनगणना):** अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों की अवधि में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।
    द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना):** यह फरवरी 2027 में होगा। हालांकि, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में यह सितंबर 2026 में ही कर लिया जाएगा।
  2. जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति:
    राज्यों, जिलों, तहसीलों और गणना ब्लॉकों के स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया है। ये अधिकारी ‘जनगणना अधिनियम, 1948’ और ‘जनगणना नियम, 1990’ के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि एक बार नियुक्त होने के बाद, पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक इनका स्थानांतरण (तबादला) न किया जाए। मुख्य सचिवों से कहा कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार के जनगणना आयुक्त को भेजी जाए
    गृह सचिव ने अनुरोध किया है कि राज्यों के मुख्य सचिव ऐसे निर्देश जारी करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनगणना के लिए नियुक्त अधिकारियों का 31 मार्च, 2027 तक तबादला न हो। साथ ही, इन निर्देशों की एक प्रति ‘भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त’ के कार्यालय को भी भेजी जाए।

बिहार सरकार ने स्थानांतरण पर रोक का आदेश

गृह मंत्रालय के पत्र के आधार पर बिहार सरकार ने दिनांक 07.04.2026 को आदेश जारी कर कहा है कि

जनगणना कार्य एक समयबद्ध और वैधानिक प्रक्रिया है, जो “जनगणना अधिनियम, 1948” एवं “जनगणना नियमावली, 1990” के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है। इस कार्य हेत राज्य, जिला, अनमण्डल और प्रखण्ड स्तर पर अधिकारियो एवं कर्मियों की नियक्ति एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाचकी है।

अत: भारत सरकार के निदेशों के आलोक में जनगणना कार्य की निरंतरता गुणवता और स्चारू निष्पादन स्निश्चित’ करने हेत् यह आवश्यक है कि इस कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों / कर्मियों का स्थानांतरण दिनांक-31.03.2027 तक न किया जाए ।

कृपया उक्त निदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिरिचत किया

छत्तीसगढ़ में है स्थानांतरण पर रोक लेकि मुख्यमंत्री समन्वय से होते रहता है

छत्तीसगढ़ में आए दिन मुख्यमंत्री समन्वय से स्थानांतरण आदेश जारी होते रहता है। हालांकि राज्य में इस समय तबादलों पर रोक है । इस आदेश के बाद राज्य के कर्मचारियों के तबादले पर रोक कब तक हटेगा इसका इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं।

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