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जनगणना कार्य के बदले शिक्षकों को मिलेगा अर्जित अवकाश: रायगढ़ में चार्ज अधिकारी ने जारी किया निर्देश, प्रदेश स्तर पर जनगणना निदेशक से आदेश जारी करने की मांग

नियमों का हवाला: विश्रामावकाश वाले विभागों में छुट्टी के दिनों में काम करने पर मिलेगा अर्जित अवकाश

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रायगढ़/रायपुर: प्रवक्ता.कॉम 22 जून 2026

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से शिक्षकों के हक में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। रायगढ़ के तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी (जनगणना) द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जनगणना कार्य में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमानुसार अतिरिक्त अर्जित अवकाश की पात्रता दी गई है।

इस आदेश के बाद अब प्रदेश के शिक्षक संघों ने राज्य जनगणना निदेशक से मांग की है कि इस व्यवस्था को पूरे छत्तीसगढ़ में समान रूप से लागू करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और विभाग प्रमुखों को तत्काल निर्देश जारी किए जाएं।

रायगढ़ चार्ज अधिकारी ने जारी किया ‘कर्त्तव्य प्रमाण पत्र’

​संलग्न आदेश पत्र (क्रमांक/110/जनगणना/2026, दिनांक 05/06/2026) के मुताबिक, भारत की जनगणना-2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में 01 मई 2026 से 02 जून 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य कराया गया था।

​तहसील रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 132 ग्रामों में कुल 33 दिवस की ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में इन शिक्षकों ने प्रगणक (Enumerator) एवं सुपरवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दीं। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने के एवज में कार्यालय तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि:

राज्य निदेशक से अपील: शिक्षकों की मांग: पूरे प्रदेश के लिए जारी हो आदेश

शिक्षक संघ ने राज्य जनगणना निदेशक से पुरजोर मांग की है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कलेक्टर और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख को एक एकीकृत निर्देश जारी किया जाए।

नियमों का हवाला:

​छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों, विशेषकर स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम की जानकारी सामने आई है। सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के प्रावधानों के तहत, विश्रामावकाश (Vacation) वाले विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को यदि अवकाश की अवधि में किसी शासकीय कार्य या राष्ट्रीय कर्तव्य (जैसे जनगणना, निर्वाचन, या अन्य प्रशासनिक कार्य) के लिए ड्यूटी पर बुलाया जाता है, तो वे नियमानुसार अतिरिक्त अर्जित अवकाश के हकदार होते हैं।

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